लाडनूं में एसआईआर का कार्य तेजी से जारी, बीएलओ कर रहे हैं वोटर लिस्टों को अद्यतन करने और मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने के काम, किया जा रहा है प्रपत्र वितरण
लाडनूं (kalamkala.in)। विधानसभा क्षेत्र लाडनूं में मतदाता सूचियों की एस.आई.आर. का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर पहुंच कर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहे हैं और उन्हें परिगणना प्रपत्र के लिये सूचना पत्र वितरित करने के साथ ही पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। वार्ड सं. 25 में बीएलओ पूनमचंद रैगर डोर-टू-डोर जाकर एसआईआर के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मतदाताओं को उनके नामों और परिवार की पूरी जानकारी के साथ पूर्ति के तरीके से अवगत करवा रहे हैं।
ओनलाइन देख सकते हैं वोटर लिस्ट में अपने नाम
मतदाता अपना नाम और सम्बंधित रिश्तेदारों के नामों को https://voters.eci.gov.in/ पर पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली में देख सकते है और परिगणना प्रपत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। सहायता के लिए निर्वाचक संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते है। ईआरओ उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा, जिनकी पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली में परिगणना प्रपत्र में दिया गया विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है।
इन सभी लोगों को देने होंगे आवश्यक दस्तावेज
ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे: यदि उनका जन्म 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है, यदि जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के माध्य भारत में हुआ है और यदि जन्म 02.12.2004 के पश्चात् भारत में हुआ है, तो वे सभी स्वयं की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध करवायें। इनमें पिता की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध करवायेंगे।यदि कोई पिता या माता भारतीय नहीं है, तो उनके जन्म के समय पर उनके वैध पासपोर्ट और बीजा की प्रति उपलब्ध करवायेंगे। यदि किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो विदेश में भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म रजिस्ट्रीकरण का सबूत संलग्न करना होगा। यदि भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा अर्जित की है, तो नागरिकता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
एसआईआर के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य
ऐसे सभी दस्तावेजों को स्वयं, पिता और माता के लिए पृथक् स्व-अनुप्रमाणित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों में ये सभी शामिल हैं –
1. किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र/पेशन संदाय आदेश।
2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार / स्थानीय प्राधिकारियों/ बैंकों / डाकघर/एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्डों / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक / शैक्षिक प्रमाणपत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व./अनु जाति/अनु, जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
10. राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनाक 09.09.2025 (अनुलग्नक-ए) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।






