लाडनूं में चाईनीज मांझे पर पुख्ता रोक के लिए टीम गठित, पहले दिन दो दुकानों से पकड़ा 28 चरखी चाइनीज मांझा, लगातार जारी रहेगी कार्रवाई, मांझे के साथ पॉलीथिन पर भी होगी कार्रवाई, प्रतिदिन सुबह-शाम दो-दो घंटे रहेगा पतंगबाजी पर प्रतिबंध

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

लाडनूं में चाईनीज मांझे पर पुख्ता रोक के लिए टीम गठित, पहले दिन दो दुकानों से पकड़ा 28 चरखी चाइनीज मांझा,

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई, मांझे के साथ पॉलीथिन पर भी होगी कार्रवाई, प्रतिदिन सुबह-शाम दो-दो घंटे रहेगा पतंगबाजी पर प्रतिबंध

लाडनूं (kalamkala.in)। मकर संक्रांति को लेकर परम्परागत रूप से पतंगबाजी का माहौल जोरदार बना हुआ है, लेकिन इसमें चाईनीज मांझे की घुसपैठ ने जहां लोगों को जख्मी करके सबको परेशान कर रखा है, वहीं इसके भारी दुष्परिणामों के बावजूद हर गली-मोहल्ले की सैंकड़ों दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा चाईनीज मांझा प्रशासन के लिए भी चिंताजनक बना हुआ है। नगर पालिका ने जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में एक टीम का गठन चाईनीज मांझा को पकड़ने के लिए और पाबंदी को पुख्ता बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत इस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर दबिश देकर 28 चरखी चाईनीज मांझा जब्त किया है। इन दुकानदारों को अब प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाएंगे।

पालिका स्तर पर किया गया कार्रवाई के लिए इस टीम का गठन

पालिका प्रशासन ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेशों की पालना में चाईनीज मांझा और पॉलीथिन की जब्ती और कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया है, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय रामचन्द्र पूनियां, कनिष्ठ सहायक अरविन्द धवल, जमादार महेन्द्र कुमार, कार्य. जमादार भागचन्द व गणेश को शामिल किया है। इस टीम ने रविवार को पहली कार्यवाही की है, जो निरन्तर जारी रहेगी।

सुबह-शाम दो-दो घंटे नहीं उड़ाई जाएगी पतंगें 

आदेश के अनुसार चाईनीज मांझा की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग पर प्रतिबन्ध तथा प्रातः 6 बजे से 8 बजे और सांय 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना में यहां पालिका क्षेत्र में चाईनीज मांझा विक्रय करने वालों से मांझा जप्त / उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए भी टीम को आदेश दिया गया हैं।

यह है प्रशासनिक आदेश

इस आदेश में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना-कुचामन के आदेश क्रमांक 3146 दिनांक 10.12.2025 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूँ के पत्रांक न्याय / 2025 / 183-187 दिनांक 26.12. 2025 के द्वारा चाईनीज मांझा की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग पर प्रतिबन्ध है। इन आदेशों की पालना में स्थानीय पालिका क्षेत्र में चाईनीज मांझा विक्रय करने वालों से मांझा जप्त/ उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निम्न कार्मिकों की यह टीम गठित की गई है। इस टीम द्वारा शहर में कार्यवाही कर दैनिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

पॉलीथिन पर भी की जाएगी कार्रवाई

इसके साथ ही पालिका क्षेत्र में पॉलीथीन विक्रेताओं से पॉलीथीन की जप्ती की जाकर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करने के आदेश देते हुए सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने एवं आदेशों की अवहेलना नहीं करने की चेतावनी देते हुए अन्यथा सबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाने की जाने के स्पष्ट निर्देश हैं।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

लाडनूं में जीवन विज्ञान उच्च शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 10 व 11 मार्च को, योगक्षेम वर्ष में अणुव्रत आंदोलन में रहेगा बच्चों के संस्कार निर्माण व नशा मुक्ति अभियान पर विशेष जोर, प्रेस वार्ता आयोजित

जाट समाज अब बंद करेगा बैस (वस्त्रों) का लेन-देन, रूढ़ियों को छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुए, कसुंबी जाखला में जाट समाज की बैठक, 5 प्रस्तावों पर 15 गौत्र के 150 जाट परिवारों ने लिया निर्णय, 7 सदस्यों की पालना समिति बनाई

शहर चुनें

Follow Us Now