दो माह तक ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा, कलेक्टर ने पूरे जिले में लगाई निषेधाज्ञा, कलेक्टर ने तुरन्त प्रभाव से आदेश किया लागू, उल्लंघन पर होगी दंडनीय कार्रवाई

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दो माह तक ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा, कलेक्टर ने पूरे जिले में लगाई निषेधाज्ञा,

कलेक्टर ने तुरन्त प्रभाव से आदेश किया लागू, उल्लंघन पर होगी दंडनीय कार्रवाई

डीडवाना (kalamkala.in)। वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति एवं आंतरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पुखराज सेन ने जिले में बिना अनुमति के ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी करने पर आगामी दो माह की अवधि तक प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार लोक शांति आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्रोन कैमरा एवं पटाखे व आतिशबाजी पर तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीडवाना-कुचामन जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु (Anti drone Measures) निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा केन्द्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्त्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।

पटाखों की बिक्री व प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा

इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पटाखों/आतिशबाजी का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र के नहीं करेगा एवं पटाखों/आतिशबाजी का उपयोग बिना सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के नहीं करेगा। यह आदेश सम्पूर्ण डीडवाना-कुचामन जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

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Author: kalamkala

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