बाईक पर अवैध शराब लेकर आने वाला पुलिस के देखते-देखते हुए फरार, पीछा करने पर भी नहीं पकड़ा गया, लाडनूं के निम्बी जोधां में पीपल नाडी के पास बाईक पर रखा ढोला-मारू शराब से भरा कट्टा फेंक कर भागा

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बाईक पर लेकर आने वाला पुलिस के देखते-देखते हुए फरार, पीछा करने पर भी नहीं पकड़ा गया,

लाडनूं के निम्बी जोधां में पीपल नाडी के पास बाईक पर रखा ढोला-मारू शराब से भरा कट्टा फेंक कर भागा

लाडनूं (kalamkala.in)। स्थानीय पुलिस ने निम्बी जोधां में पीपल नाडी की तरफ सड़क पर 68 पव्वे देशी शराब ढोला-मारू पकड़े हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गया।  इस मामले में पुलिस थाना लाडनूं में 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस चैकी निम्बी जोधां से मय जाप्ता व वाहन के साथ एएसआई राजेन्द्र गिला रवाना होकर लोकल एंव स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु गश्त करते हुए समय शाम को करीब 7 बजे, पुलिया गेनाणा रोड पर आने पर मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद टी-शर्ट व पायजामा पहने हुए एक व्यक्ति बिना नम्बरी मोटर साईकिल पर बल्दू के रास्ते से पीपल नाडी की तरफ आ रहा है, जिसके पास एक सफेद कट्टे मे अवैध शराब हो सकती है।

शराब फेंक कर मुलजिम भाग गया

इस सूचना के बाद पुलिस दल ने पीपल नाडी कच्चे रास्ते पर पहुंच कर अपने वाहन को झाडियों में लगा कर घात लगाकर खड़े हो गये। कुछ ही देर में कच्चे रास्ते से एक मोटरसाईकिल आती हुई दिखाई दी, लेकिन वह वर्दी सहित पुलिस जाप्ता को देखकर मोटरसाईकिल पर रखे कट्टे को कच्चे रास्ते में पटक कर वापस भाग गया। सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र गिला और कांस्टेबल रामचन्द्र ने माटर साईकिल के पीछे पैदल भाग कर उसे पकडने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर मुलजिम भाग गया। उन्होंने उसका पीछा करते हुए देखा तो कि उसकी मोटरसाईकिल पर कोई नम्बर अंकित नहीं थे। अन्धेरा होने से अवैध देशी शराब के कट्टे को पटक कर भागने वाले इस मोटरसाईकिल चालक मुलजिम को पहचाना भी नहीं जा सका।

चाय वाले को बनाया मोतबिर

पुलिस ने वहां पटके गये कट्टे को खोल कर देखा तो उसमें अवैध देशी शराब के पव्वे भरे हुऐ थे। मौके पर सडक पर आने जाने वाले राहगीरों को आबकारी अधिनियम कार्यवाही हेतु मौतबिर बनने हेतु कहा गया कोई भी शख्स गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में पास ही चाय की होटल वाले रवि ओझा को स्वतन्त्र गवाह हेतु तैयार किया और उसके रुबरु कट्टे को खोला और उसमें रखे देशी पव्वों ढोला मारू ब्रांड की गिनती की गई, तो उनकी संख्या 68 निकली। मामला आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 में दर्ज किया जाकर जांच कार्य उप निरीक्षक हरिकृष्ण तंवर को सौंपी गई है।
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Author: kalamkala

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