पिकअप की केबिन पर सवारियां बैठा कर तेज गति, लापरवाही और लहराते हुए गलत दिशा में वाहन चलाने वाला गिरफ्तार और वाहन जब्त,
पुलिस ने गश्त के दौरान निम्बी तिराहे पर निम्बी की तरफ जाते लोगों की जान जोखिम में डाल रहे वाहन को पकड़ा
लाडनूं (kalamkala.in)। संध्या काल में पिकअप वाहन पर सवारियां बैठा कर तेज गति व लापरवाही से रोंग साइड से लहराते हुए जाते हुए को लाडनूं पुलिस ने निम्बी तिराहा के पास से पकड़ा है। पिकअप नम्बर आरजे 37 जीए 6283 का चालक आमिर खान अपने इस पिकअप को तेज गति व लापरवाही पूर्वक लहराता हुआ चला रहा था और इस पिकअप की केबिन पर सवारियां बैठाया हुआ था। वह लाडनूं शहर से निम्बी जोधां की तरफ जा रहा था। इस पर पिकअप चालक आमिर खान के विरुद्ध गलत दिशा में तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट दर्ज की जाकर वाहन को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई सहायक उप निरीक्षक चैनाराम ने सहायक उप निरीक्षक नाथूराम, हेड कांस्टेबल प्रेमसिंह एवं सरकारी बोलेरो वाहन सहित चालक सिपाही गिरधारी ने गश्त के दौरान की श। निम्बी तिराहे पर गलत तरीके से वाहन चला कर लोगों की जान जोखिम में डाल रही तेज गति पिकअप को सहायक उपनिरीक्षक चैनाराम ने मय जाब्ता बड़ी मुश्किल से रुकवाया।पिकअप के चालक आमिर खान (23) पुत्र मुराद खां कायमखानी निवासी शहरिया बास वार्ड नं. 30 लाडनूं द्वारा अपनी पिकअप नं. आरजे 37 जीए 6283 कोआमिर नेशनल हाईवे लाडनूं से निम्बी जोधां जाने वाली सड़क पर तेज गति व लापरवाही से केबिन पर सवारियां बैठाकर चलाता हुआ उतावलेपन से आम लोगों एवं कैबिन पर बैठी सवारियों का जीवन खतरे में डालने का जुर्म किया, जिस पर पुलिस ने धारा 281 बी.एन.एस 2023 तथा 184 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुलजिम आमिर खान को अदम अदखाल जमानत पर गिरफ्तार किया एवं चालक आमिर खान के कब्जे से पिकअप नं आरजे 37 जीए 6283 को जप्त किया।
सावधान!! चेतावनी!!
अवैध रूप से केबिन पर सवारियां बिठाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है, जिस पर स्थानीय पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको ऐसी ही कोई सूचना देनी हो तो कृपया सम्बंधित पुलिस थाने को दे सकते हैं। अथवा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं –
- आपातकालीन सहायता: किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति के लिए आप सीधे 112 (राजस्थान पुलिस हेल्पलाइन) डायल कर सकते हैं।
- सड़क सुरक्षा शिकायत: यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी राज्य की आधिकारिक राजस्थान पुलिस वेबसाइट या राज पुलिस सिटिजन ऐप (RajCop) के जरिए दी जा सकती है।






