गैस उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सख्ती, गैस एजेंसियों की होगी नियमित जांच तथा दोषी पाए जाने पर किया जाएगा दंडित,
जिले की 3 गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण कर विभिन्न अनियमिताएं पाए जाने पर लगाया 19500 रुपये का जुर्माना

डीडवाना (kalamkala.in)। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत डीडवाना-कुचामन जिले में गैस एजेंसियों के विरुद्ध एक व्यापक औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में गैस एजेंसियों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है। सभी उपभोक्ताओं को अपना सिलेंडर डिलीवरी मैन के पास उपलब्ध कांटे पर तुलवाकर लेना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।
तीन गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर लगाया 19 हजार 500 का जुर्माना
डीडवाना क्षेत्र में इस अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल तथा दीपक पूनिया के नेतृत्व में कुल 3 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आसमा गैस सर्विस, सूपका इंडेन ग्रामीण वितरक तथा मौलासर इंडेन ग्रामीण वितरक पर असत्यापित बाट व कांटे एवं परिसर में सत्यापित प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाए जाने सहित विभिन्न अनियमिताएं पाए जाने पर कुल 19 हजार 500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया।
जबकि इन तीनों गैस एजेंसियों सिलेंडरों का सही तौल पाया गया।






