लाडनूं के हुडास में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले के रुख में आया मोड़,
पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया, मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मृतका के पति के अवैध सम्बन्ध भी हुए उजागर

लाडनूं (kalamkala.in)। गत दिनों ग्राम हुडास में एक विवाहिता की मौत फांसी के फंदे से लटक कर होने के मामले में पुलिस थाना निम्बी जोधां द्वारा दर्ज मर्ग रिपोर्ट को पुलिस ने अब बदल कर दहेज हत्या के रूप में दर्ज किया है। इसमें मृतक विवाहिता की मौत विवाह के 7 वर्ष की अवधि से कम में होने, मृतका के पिता द्वारा लाडनूं के उपखण्ड मजिस्ट्रेट मीनू वर्मा को ज्ञापन लिखित रिपोर्ट देकर मृतका अन्नपूर्णा कंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग पर एसडीएम द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। इसमें मृतका के पति पर उसके अवैध सम्बन्ध होने और मृतका के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है। दहेज का आरोप भी है। मृतका भी पहले ही कह चुकी थी कि उसकी जान को खतरा है।
यह मौत संदिग्ध है, केवल आत्महत्या की घटना नहीं
यह रिपोर्ट उपखंड मजिस्ट्रेट मीनू वर्मा को मृतका के पिता विक्रमसिंह (52) पुत्र स्व. प्रताप सिंह निवासी सब्जी मण्डी के पीछे गली नं. 3 बंगलानगर बीकानेर ने दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी पुत्री अन्नपूर्णा कंवर (28) पत्नी मानसिंह भाटी निवासी ग्राम हुडास (लाडनूं) का विवाह आरोपी मानसिंह भाटी पुत्र पुष्पसिंह निवासी हुडास के साथ 6 वर्ष पूर्व 12 नवम्बर 2019 को हुआ था। गत 17 मार्च को दोपहर लगभग 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच उसकी पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जो प्रथमदृष्टया फांसी लगाकर आत्महत्या बताई जा रही है। इसमें संदेह प्रकट किया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज प्रताड़ना एवं हत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर करने का परिणाम है। उसे उनके जंवाई मानसिंह भाटी द्वारा 17 मार्च को शाम लगभग 4.30 बजे फोन पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री अन्नपूर्णा कंवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जबकि उनकी अपनी पुत्री अन्नपूर्णा कंवर से अंतिम बात 16 मार्च को हुई थी, जिसमें कुछ और ही बात झलकती है।
पति के अवैध सम्बन्ध भी रहा है हत्या के पीछे का कारण
मृतका के पति ने लिखा है कि उसकी पुत्री ने अपनी अंतिम बात में बताया था कि उनके पति मानसिंह का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध (अफेयर) चल रहा है। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होता रहता था। उसके पति उसे मारपीट कर धमकाते रहते हैं, कि तू और तेरा बाप मेरा कुछ नही उखाड़ पाओगे। अगर यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। उसने यह बात भी बताई कि उसने यह बात अपने सास ससुर को भी बताई, तो उन्होंने भी कहा तेरे बाप ने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। मेरा बेटा दूसरी औरत लायेगा तो ले आयेगा। उसके पति और सास द्वारा लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उससे दहेज में 4-5 लाख रुपये एवं सामान लाने की मांग की जाती थी। उसे धमकी दी जाती थी कि यदि वह पैसे नहीं लाएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पूर्व में 28 फरवरी को जब उनकी पुत्री बीकानेर आई थी, तब उसने उनकी पत्नी को भी यही बातें बताई थी, और अपनी जान को खतरा बताया था।
मृतका के पति व सास के खिलाफ दर्ज हुआ दहेज हत्या का मामला
रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतका अन्नपूर्णा कँवर के पति मान सिंह भाटी पुत्र पुष्प सिंह, सास मीना कंवर पत्नी ससुर पुष्प सिंह निवासी ग्राम हुडास (लाडनूं) द्वारा उनकी पुत्री को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई है। मृतका के पिता विक्रमसिंह पुत्र स्व.प्रताप सिंह निवासी बीकानेर की इस रिपोर्ट पर निम्बी जोधां पुलिस ने इस मृत्यु को मर्ग नं 06/26 धारा 196 बीएनएस में मर्ग दर्ज कर जांच उपखंड मजिस्ट्रेट श्रीमती मीनू वर्मा लाडनूं के जिम्मे की थी। 24 मार्च को मर्ग मामले की मूल पत्रावली के संलग्न एमडीएम कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक 50 दिनांक 23.03.2026 व प्रार्थी विक्रमसिह पुत्र स्व. प्रतापसिंह बीकानेर के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी ने फिर मामला धारा 80 (2) बीएनएस 2023 के तहत दर्ज की है। अब इस मामले की जांच महिला अत्याचार विवाह 7 वर्ष में कम होने मे अग्रिम अनुसंधान वृताधिकारी लाडनूं जितेन्द्र सिंह मीणा के जिम्मे किया है।







