लाडनूं के महावीर स्कूल के दोनों भवनों और स्कूल की जमीनों को बेचने पर पाबंदी लगाने को लेकर किया कोर्ट में मुकदमा, बेची गई जमीनों का मांगा हिसाब, सब रजिस्ट्रार (तहसीलदार) सहित सभी ट्रस्टियों को बनाया पक्षकार, विकास कुमार जैन और रोबिन जैन ने किया मुकदमा दायर

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लाडनूं के महावीर स्कूल के दोनों भवनों और स्कूल की जमीनों को बेचने पर पाबंदी लगाने को लेकर किया कोर्ट में मुकदमा, बेची गई जमीनों का मांगा हिसाब,

सब रजिस्ट्रार (तहसीलदार) सहित सभी ट्रस्टियों को बनाया पक्षकार, विकास कुमार जैन और रोबिन जैन ने किया मुकदमा दायर

लाडनूं (kalamkala.in)। दिगम्बर जैन समाज की अचल सम्पत्तियों को लेकर विवाद सामने आया है और समाज के मौजीज लोगों ने इस सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद स्थानीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करके सम्बंधित सभी पक्षों और सर्वसाधारण के लिए नोटिस जारी किया है और मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी की तारीख-पेशी रखी गई है। इस मामले में बताया गया है कि खेत खसरा नं. 1673 व 1528 मौजा सरहद लाडनूं तथा श्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय करण्ट बालाजी रोड का भवन एवं श्री महावीर माध्यमिक विद्यालय राहूगेट का भवन के संबंध में किसी भी प्रकार से विक्रय हस्तांतरण नही करने सम्बन्धी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई है। इसमें बताया गया है कि इस खेत खसरा 1673 की भूमियों का पूर्व में विक्रय किया गया, जिसकी प्राप्त राशि का विवरण भी प्रस्तुत करने की मंशा इस वाद में प्रकट की गई है।

इन्होंने किया मुकदमा और इन सबको बनाया पक्षकार

लाडनूं के वरिष्ठ सिविल न्यायालय में वाद संस्थित करने वाले विकास कुमार जैन पुत्र प्रकाश चन्द्र पाण्ड्या निवासी बच्छराज रोड राहूगेट के पास लाडनूं और रोबिन जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन निवासी राहूगेट लाडनूं हैं, जिन्होंने स्वयं एवं दिगम्बर जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में आगे आकर यह वाद किया है और इस वाद में प्रतिवादियों के रूप में श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट (12, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700001) को जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी भागचन्द कासलीवाल और भागचन्द कासलीवाल पुत्र स्व. कस्तूरचन्द जैन (कासलीवाल) निवासी रामदेवजी का मंदिर, बच्छराज रोड लाडनूं (हाल निवासी 4 ए, बीबीडी बाग, सैकेंड फ्लोर, रूम नं. 29/1, कोलकाता 700001) मैनेजिंग ट्रस्टी श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट कोलकाता, महेन्द्र पाटनी पुत्र स्व. हुकमचंद पाटनी निवासी एसबीआई बैंक के ऊपर राहूगेट लाडनूं (हाल निवासी 2/8 बी, शरत बोस रोड, क्लासिका अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 4बी, कोलकाता- 700020) ट्रस्टी श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट कोलकाता, सुरेश कुमार सेठी पुत्र स्व. रतनलाल सेठी, निवासी बच्छराज रोड लाडनूं (हाल निवासी 26, शेक्सपीयर सरणी, डिम्पल कोर्ट, फोर्थ फ्लोर, फ्लेट नं. 5 सी, कोलकाता- 700017 ट्रस्टी श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट कोलकाता, राजेन्द्र गंगवाल पुत्र स्व. रतनलाल गंगवाल निवासी पीठ बालाजी के पास मंगलपुरा तहसील लाडनूं (हाल निवासी 10 ई, श्रीनिकेत, 11, अशोका रोड, अलीपोर, कोलकाता) ट्रस्टी श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट कोलकाता, महेन्द्र पाटनी पुत्र स्व. मोहनलाल पाटनी निवासी लाडनूं (हाल निवासी राजहंस बिल्डिंग, 6, हैस्टिंग्स पार्क रोड, अलीपोर, कोलकाता) ट्रस्टी श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट कोलकाता, राजकुमार सेठी पुत्र स्व. फूल चंद सेठी निवासी प्राईमरी जैन स्कूल के पास, नवदीप हॉस्पीटल के सामने लाडनूं, गोरां देवी कोठारी महिला कल्याण ट्रस्ट कोलकाता जरिये हर्ष कुमार सेठी पुत्र सरोज कुमार सेठी लाडनूं (हाल निवासी फ्लेट नं. 202, सैकेंड फ्लोर, 51 राधा गोविंद नगर रोड, चारु भवन, हिंद मोटर, उतर पारा कोट रूंग (एम) जिला हुगली वेस्ट बंगाल) तथा उप-पंजीयक लाडनूं को बनाया गया है। इसमें सर्वसाधारण को भी वाद के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। इस वाद में वर्णित सम्पत्तियों के विक्रय हस्तांतरण आदि पर निषेधाज्ञा चाही गई है। इनमें लाडनूं सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 1673 व 1528 तथा करंट बालाजी रोड स्थित श्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन एवं राहूगेट स्थित श्री महावीर माध्यमिक विद्यालय का भवन भी शामिल हैं। इसमें खेत खसरा 1673 की पहले बेची जा चुकी भूमियों की राशि का विवरण भी प्रस्तुत करने का आदेश भी चाहा गया है।

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Author: kalamkala

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