हाईकोर्ट ने दिया बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का आदेश,
पंजाब नेशनल बैंक ने किया था बैंक खाते को फ्रीज
नागौर/ जोधपुर (kalamkala.in)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने रामदेव बनाम राज्य सरकार मामले में अहम आदेश दिया है। नागौर जिले के हरसोलाव निवासी 35 वर्षीय रामदेव ने पंजाब नेशनल बैंक की हरसोलाव शाखा में स्थित अपने खाते पर लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए अधिवक्ता हरिचरण प्रजापत के माध्यम से याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने याचिका में बताया कि साइबर क्राइम जांच के चलते बिना पूर्व सूचना उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया, जिससे उसे आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया कि प्रबंधक पीएनबी हरसोलाव शाखा विवादित राशि, जो अवैध रूप से खाते में ट्रांसफर हुई है, उसे ही फ्रीज रखे। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अपने खाते में शेष राशि का उपयोग करने और लेनदेन की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विवादित राशि ही फ्रीज रहेगी और याचिकाकर्ता के शेष बैंकिंग अधिकारों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।




