पानी के उपभोक्ताओं की बकाया पर ब्याज व शास्ति माफी की छूट बढाई
लाडनूं। राज्य की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च, 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में विगत 31 मार्च तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर शत-प्रतिशत प्रदान की गई छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2023 तक बढ़ाई गई है। इस बाबत वित्त विभाग से अनुमोदित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता गोविंद राम बेरा ने बताया कि जलदाय विभाग के संयुक्त सचिव रामप्रकाश ने इसके साथ ही विभाग के समस्त अधिकारियों को बकाया वसूली के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।