सूचना देने में कोताही बरतने वाले पीएमओ पर लगाया जुर्माना,
सूचना आयुक्त ने दिया कड़ा आदेश
लाडनूं । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न दिये जाने को गंभीरतापूर्वक लेकर राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मणसिंह ने एक प्रकरण में प्रमुुख चिकित्सा अधिकारी पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया है।
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा से मोतीलाल सिंघानिया नामक प्रार्थी ने आवेदन दिनांक 09/07/2020 के द्वारा 3 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलनें तथा प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहनें के कारण प्रार्थी (अपीलार्थी) सिंघानिया ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिस पर प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी को सूचना उपलब्ध करवानें हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रत्यर्थी पीएमओ नेें न तो अपीलोत्तर प्रस्तुत किया और न ही तारीख पेशी पर हाजिर आये। आयोग ने माना कि पीएमओ डॉ॰ अरूण गौड़ सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति संवेदनशील व गंभीर नहीं है अतः सूचना आयुक्त सिंह ने दोषी पीएमओ डॉ॰ अरूण गौड़ पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया तथा वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क पंजीकृत डाक से भिजवानें हेतु आदेशित किया।