Ladnun . डिस्पोजेबल प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, उपयोग आदि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी मघराज डूडी ने बताया कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (परिवर्तन) नियम 2021 की अनुपालना में आगामी एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक श्रेणी में ये सभी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इनके अनुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडियां, पोलिस्टाईरीन की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्दगिर्द लपेटने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट्स, 100 माइक्रान से कम मोटाई के कैरी बैग्स को प्रतिबंधित किया गया है। ईओ डूडी ने बताया कि यह प्रतिबंध सिवरेज एवं सेफ्टी टैंक की समस्या को कम करने के लिए भी आवश्यक बन चुका। इसलिए सभी नागरिकों, व्यावसायिक फर्मों, संस्थाओं आदि को आगाह किया गया है कि वे इन प्रतिबंधों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करें।