अब लाडनूं में कहीं भी गलियों में पशु नजर नहीं आएंगे, नगर पालिका ने ठाना कार्रवाई का रवैया, आम रास्तों पर घूम रहे गौवंश, सुअरों, कुतों पर लगेगा अंकुश, गलियों में पशुओं का बांधना होगा बंद

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

अब लाडनूं में कहीं भी गलियों में पशु नजर नहीं आएंगे, नगर पालिका ने ठाना कार्रवाई का रवैया,

आम रास्तों पर घूम रहे गौवंश, सुअरों, कुतों पर लगेगा अंकुश, गलियों में पशुओं का बांधना होगा बंद

लाडनूं (kalamkala.in)। शहर भर में आवारा घूमते विभिन्न प्रकार के पशुओं पर नियंत्रण कायम करने एवं आमजन को राहत पहुंचाने के लिए नगर पालिका ने सजग होकर कार्यवाही करने की ठानी है। इसके लिए नगर पालिका ने आमलोगों एवं पशुपालकों के लिए सूचना जारी करके उन्हें अपने पशुओं भेड़-बकरी, गाय-भैंस आदि को बांधने या खुला छोड़ने पर पाबंदी लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। ज्ञातव्य है कि पूरे शहर में लम्बे समय से आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। रास्तों में पशुओं को बांधे जाने की आम प्रवृति के कारण जहां आवागमन बाधित होता है, रास्ते में गंदगी फैलती है, नालियां अवरूद्ध होती है। बाजारों व मौहल्लों में घूम रहे गौवंश के कारण आए दिन उनकी मार के शिकार भी काफी लोग होते हैं। सुअरों और कुतों का आतंक भी शहर में कम नहीं है। आम लोग नगर पालिका के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गत 3 जनवरी को जारी किए गए इस नोटिस की पालना पालिकाकर्मी मितनी मुस्तैदी से करते हैं या कर पाते हैं।

यह जारी किया है पब्लिक नोटिस

नगर पालिका लाडनूं ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 248, 250, 267 व सपठित धारा 286 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके बाजारों, आम रास्तों एवं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु के घूमते, भटकते औेर बंधा हुआ पाए जाने पर सक्षम न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी दी है। इस पब्लिक नोटिस में अधिशाषी अधिकारी ने समस्त सर्वसाधारण एवं पशुपालकों को सूचित किया है कि नगरपालिका क्षेत्र में उनका कोई ढोर, गाय, सांड, भैंस, घोड़ा, सुअर या अन्य चैपाया पशु किसी भी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ या भटका हुआ या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है या जनता के लिए उत्पात या खतरा कारित करता हुआ पाया जाता है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं विभागीय आदेश में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत उन चैपाया पशुओं को अभिग्रहित/परिबद्ध किया जाकर नियमानुसार जुर्माना या निलामी द्वारा विक्रय किया जाना प्रावधित किया गया है।

गलियों में पशुओं के बांधने पर होगी कार्रवाई

नोटिस में समस्त सर्वसाधारण एवं पशुपालकों से अपेक्षा की गई है कि इन कानूनी प्रावधानों /विधि/कानून/ नियमों की पालना करते हुए सभी अपने पशुओं को नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में मुख्य मार्गों/सार्वजनिक स्थानों पर बांध कर नहीं कर रखें एवं ना ही घूमने/भटकने के लिए छोड़ें। इस सार्वजनिक नोटिस की पालना नहीं करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का उल्लघंन मानते हुए पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में परिबद्ध/अभिग्रहित कर नियमानुसार कार्यवाही के साथ ही सबंधित व्यक्ति/पशुपालक के विरूद्ध सक्षम न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सबंधित व्यक्ति व पशुपालक की स्वंय की होगी।

इनका कहना है

बेसहारा घूम रहे पशुओं की समस्या सही है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा उन्हें पकड़े जाने और गौशाला में छोड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
– रावत खां, अध्यक्ष, नगरपालिका, लाडनूं।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

शहर चुनें

Follow Us Now