मतगणना को लेकर जिले में 1 से 5 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति रैली जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध,
जिला मजिस्ट्रेट डॉ अमित यादव ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
नागौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नागौर जिले के संपन्न मतदान की मतगणना 3 दिसम्बर को होना नियत है। मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ अमित यादव ने धारा 144 के तहत जिला नागौर की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।
सभी शस्त्र अस्त्र रहेंगे प्रतिबंधित
इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू करते हुए बताया कि जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रुप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी।यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने हेतु ले जाने पर लागू नही होगा।
वहीं दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। नागौर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
सभा, जुलूस, धरना, भाषण पर रोक
कोई भी व्यक्ति संबन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही सम्बंन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था, एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लागू
कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारें नहीं लगाएगा और ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा और ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ऑडियो-वीडियों केसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार, अवांछनीय टीका-टिप्पणी नहीं करेगा ना ही करवाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, WhatsApp, youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग लगायेगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरुपण करेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
शराब पर भी रहेगा रोक का असर
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा ना ही अन्य किसी को सेवन करायेगा और न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा, ना करवायेगा। संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारक यंत्र लगे किसी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, न ही करवायेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रुप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस के दिन मतगणना केन्द्र से दो मीटर परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायर लैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कनेक्टिविटी निर्बाध रहेगी
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने मतगणना का कार्य ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं विद्युत आपूर्ति जारी रखने के लिए विद्युत केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा कनेक्टिविटी केबल का दुरुस्त रहना आवश्यक है इस संबंध में विभिन्न एजेंसीयों द्वारा किसी कार्य के कारण खुदाई करने पर केबल टूटने की आशंका को देखते हुए जिले में सभी तरह की खुदाई कार्य चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होने बताया कि यह आदेश 1 दिसम्बर 2023 मध्य रात्रि से लागू होकर चुनाव प्रक्रिया समाप्ति 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।