सात साल बाद सामूहिक बलात्कार का आरोपी संदेह के लाभ से बरी
लाडनूं (kalamkala.in)। लाडनूं के अपर जिला न्यायाधीश आरीफ मोहम्मद खान चायल ने अपने न्यायालय में सामुहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। इस सम्बंध में लाडनूं पुलिस थाने में सात वर्ष पहले 24 जून 2018 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इस सामूहिक बलात्कार के मुकदमे में आरोपी नासिर खां पुत्र इनायत खां कायमखानी निवासी शहरिया बास लाडनूं को गिरफ्तार किया जाकर मुलजिम बनाया गया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा सुनाए गए आदेश में उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष में कुल 21 गवाहों को परीक्षित करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चेतनसिंह शेखावत ने पैरवी की तथा आरोपी नासिर खां की ओर से विकास ठोलिया एडवोकेट ने पैरवी की। बरी हुए नासिर खां ने इस आदेश के बाद बताया कि वह निर्दोष था।








