लाडनूं क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के प्रभारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग ने दिए आवश्यक निर्देश और अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी,
सीबीईओ ने कहा हर विद्यालय करें शिविरा पंचाग की पूरी पालना। विद्यालय संचालन के लिए केवल वही कैलेंडर मान्य



लाडनूं (kalamkala.in)। क्षेत्र के समस्त निजी विद्यालय संचालकों, संस्था प्रधानों व प्राचार्यों की एक विशेष बैठक स्थानीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। यह बैठक उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रखी गई, जिनमें निजी विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के नियमों, निर्देशों आदि की खुली अवहेलना किए जाने को लेकर थीं। सीबीईओ प्रह्लाद नारायण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए कि वे सभी विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। कहीं भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। बैठक में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी के सभी आदेशों की प्राइवेट स्कूलों को पालना करनी होगी। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा के सम्बंध में पूरा ध्यान रखा जाए, बाल वाहिनी वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज आवश्यक रूप से दुरुस्त रखने और उनके लिए पारंगत व अनुभवी चालक होना जरुरी रहेगा। कैसी भी नोसिखिया ड्राइवर नहीं होना चाहिए। उनमें सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस लगाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में नियमों की पूरी जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कहीं भी नियमों की अवहेलना किए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में दिए गए निर्देश व निर्णय, भवन सेफ्टी व शिविरा पंचांग पालन जरूरी
निजी विद्यालयों की बैठक में लिए गए मुख्य बिन्दुओं में सभी निजी विद्यालय शिविरा पंचांग के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। शिविरा पंचांग का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाए। प्रत्येक विद्यालय अपनी 3-3 फाईलें तैयार करेंगे, जिनमें विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर), फायर सेफ्टी उपकरण होने का प्रमाण पत्र, भवन का बल्यूप्रिंट नक्शा, विद्यालय की मान्यता जिस वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य की हो उसका प्रमाण पत्र, संस्थापन विवरण, कक्षावार विद्यार्थियों का विवरण, वाहनों के विवरण आदि रहेगा।
हर विद्यालय वाहन के लिए जरूरी निर्देश
बैठक में निर्देशित किया गया कि विद्यालय के रिकॉर्ड में संधारित किए जाने वाले वाहनों के विवरण में वाहनों की संख्या, वाहनों की इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, पीयुसी, जीपीएस, सीसी टीवी कैमरे की जानकारी होगी। वाहन चालकों के विवरण में चालक का नाम व पता, उनके मोबाइल नम्बर, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की कोपी, आईडी कार्ड, ड्रेस कोड। उस वाहन में चालक व परिचालक दोनों हों। संस्थापन बोर्ड, जिसमें कर्मचारियों का पूरा विवरण, उनकी योग्यता सहित हो।
हर विद्यालय गुड टच – बेड टच का पूरा ध्यान रखे
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए कि विद्यालय के सभी कर्मचारियों का आईडी कार्ड अवश्य हों। आरटीई के तहत प्रवेशित छात्रों का पूरा विवरण, सभी ओनलाइन अपडेट हो, इसका रजिस्टर संधारण करना जरुरी है। आवंटित एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ही विद्यालय का संचालन किया जाना जरूरी है। विद्यालय में गुड टच / बेडटच का विशेष ध्यान रखा जाए। हर निजी विद्यालय राज्य सरकार द्वारा समय-समय दिये गये निर्देशों को अक्षरश: पालन करें।
बैठक के बाद लापरवाही होगी असहनीय
ये सभी निर्देश व निर्णय सीबीईओ प्रहलाद नारायणा की अध्यक्षता में सभी निजी विद्यालय प्रभारियों की बैठक में निर्धारित किए गए। बैठक में एसीबीईओ कल्याण सिंह राठौड़ सहित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के प्रभारी उपस्थित रहे। इस बैठक के बाद दिए गए समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी अनिवार्य रहेगी। अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती जाना पाया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।






