नाबालिग लड़की को भगा कर सुजानगढ़ के एक होटल में किया दुष्कर्म, दो घंटे बाद वापस घर लाकर छोड़ा,
3 साल से जान-पहचान बढ़ा कर शुरू किया घर आना-जाना, अश्लील वीडियो बना कर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म
लाडनूं (kalamkala.in)। नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर सुजानगढ़ के एक होटल में गलत काम करके वापस घर छोड़ जाने के मामले में लड़की की माता द्वारा पूछे जाने पर मालूम हुआ कि उसकी पुत्री के अश्लील वीडियो उसने बना रखे हैं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उस पर नाजायज दबाव बना कर दुष्कर्म करता है। इस बारे में पीड़िता की माता ने स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट मुलजिम और उसके सहयोगी के खिलाफ देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। इस रिपोर्ट में पीड़िता की माता ने लिखा है कि उसके पति मजदूरी के लिए विदेश रहते हैं। ऐसे में वह अपने पुत्र व पुत्रियों के साथ घर गृहस्थी संभालती है। तीन वर्ष पूर्व 2022 में वह अपनी बड़ी पुत्री को लेकर अपने पीहर गई थी। वहां पर इरफान पुत्र राजू तेली निवासी साण्डवा से उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ समय बाद आरोपी इरफान उसके घर आने-जाने लगा। बाद में उन्हें आरोपी इरफान द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत रिश्ता रखने का पता चला, जिसके बाद पारिवारिक स्तर पर उन्होंने उससे काफी समझाईश की कोशिश की। लेकिन, आरोपी इरफान ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री के अश्लील वीडियो बनाकर रखे हैं, जिन्हें वह वायरल करने की धमकियां देता है। वह उन्हें फोन कॉल्स जरिये धमकियां देता है और कहता है कि उसकी बेटी को उठा ले जाएगा, इसकी कहीं दूसरी जगह शादी नहीं होने देगा। और, उसके साथ शादी नहीं की, तो इसके अश्लील वीडियो वायरल कर इसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देगा। 25 जून को आरोपी इरफान उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर ले गया। उसे तकरीबन दो घण्टे बाद वापिस छोड़ गया। पुत्री से पूछने पर उसने सुजानगढ के समीप किसी होटल में उसके साथ गलत काम होना बताया और कहा कि उसके पास उसके अश्लील वीडियो है, जो उन्हे दिखाकर उसे भागकर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने को विवश करता है। उसकी बेटी के नाम से आरोपी इरफान ने एक एकाउंट बना रखा है, उसे चैक किया तो इरफान द्वारा उसमें अपना नग्न अवस्था में वीडिया भेजा हुआ पाया गया। इन सारी कार्रगुजारियों में रिहान पुत्र बाबु खां निवासी जसवंतगढ़ सहयोग करते हुए उसकी पीड़िता पुत्री को घर से भगाने में और उसके साथ मोबाईल पर बात करवाने में अहम् भूमिका निभा रहा है। पुलिस ने इस रिपोर्ट को धारा 137 (2), 308 (2), 65 बीएनएस, 67 आईटी एक्ट, 3/4 (2) पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की है। मामले की जांच थानाधिकारी महीराम बिश्नोई कर रहे हैं।







