तीन बच्चों की माता ने शादी के 13 साल बाद करवाया पति व सास के खिलाफ दहेज का मुकदमा,
एक लाख व मोटरसाइकिल की मांग तथा शराब पीकर मारपीट करने व घर से निकाल देने के लगाए आरोप
लाडनूं (kalamkala.in)। शादी के 13 साल बाद एवं तीन संतानों की माता बनने के बाद एक महिला ने अपने पति व सास के खिलाफ दहेज की मांग, प्रताड़ना, शराब पीकर मारपीट और घर से निकाल देने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह मामला कंचन (30) पत्नी सुरेश पुत्री बिजुराम नायक निवासी चावली (तहसील डेह) हाल निवासीनी सुनारी (तहसील लाडनूं) ने न्यायालय के आदेश से स्थानीय पुलिस थाने में अपने पति सुरेश पुत्र रामकरण और सास कुना देवी पत्नी रामकरण नायक निवासीगण चावली (तहसील डेह) के खिलाफ दर्ज कराया है। उसने लिखा है कि उसकी शादी अभियुक्त सुरेश के साथ 22 फरवरी 2012 को ग्राम सुनारी में हुई थी। अपने पति से उसे एक पुत्री मोनिका (12) व दो पुत्र मनोज (10) व हरीश (8) पैदा हुये।
सिर्फ 11 हजार ही नकद देने से थे पति व सास नाराज
रिपोर्ट के अनुसार ससुराल में उसे शादी के बाद से ही पति व सास उलाहने देती रही कि तेरे घर वालों ने शादी में नगदी में 11 हजार रूपए ही दिये एवं दहेज में भी कम सामान दिया। इस बात पर वे उसे तंग व परेशान करते रहे तथा आयेदिन गाली-गलौच व ताने देते कि तू भूखे घर की है, तेरे पीहर वालों को कम से कम 1 लाख रूपये नगदी व एक मोटरसाईकिल देनी चाहिये थी। ये नहीं देने से उनकी समाज में नाक कट गई। उसका पति शराब पीकर दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी करता, जिसमें सास भी सहयोग करती।
शराब पीकर मारपीट की और घर से निकाला
करीब 1 वर्ष पूर्व उसके पति व सास ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब उसके पिता बिजुराम व ताऊजी सुरजाराम ने गांव चावली जाकर उन्हें समझाया, तब मुल्जिमानों ने आईन्दा ऐसी हरकत नहीं करने का कहा। तब उसे वापिस ससुराल छोड़कर आये। लेकिन, कुछ दिन बाद ही उसे दहेज के लिये तंग परेशान करने लगे। 12 जुलाई को उसके पति ने शराब पीकर फिर मारपीट की एवं दहेज की मांग को लेकर पति व सास ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। तब उसने अपने पिता को फोन किया, वे गांव चावली गये एवं समझाईश की, लेकिन वे अपनी दहेज की नाजायज मांग पर अड़े रहे। उन्होंने स्त्रीधन मांगे जाने पर भी तो लौटाने से मना कर दिया एवं उन पिता-पुत्री दोनों के साथ बदसलूकी कर घर से निकाल दिया। तब से ही वह अपने पीहर में पिता के पास ही रह रही है। इस मामले को लाडनूं पुलिस ने धारा 85, 316 (2), 115 (2) बीएनएस में दर्ज की है तथा मामले की जांच सीआई महीराम बिश्नोई कर रहे हैं।






