तेली रोड पर अफसाना संदिग्ध मौत प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट में जहर से मौत प्रमाणित हुई

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मृतका की सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा
लाडनूं। यहां तेली रोड पर गली नं. 16 में अपने सासुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत का शिकार हुई विवाहिता अफसाना के चर्चित मामले में पुलिस को नया क्लू मिला है, जिसमें उसे जहर देकर मारे जाने की पुष्टि हुई है। अफसाना की मौत के मामले में हुए इस नए खुलासे के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण जहर से होना बताया गया है। इसके बाद मृत अफसाना की सास को लाडनूं पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसाना की मौत गत 21 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों मं हुई थी, जिसके बाद सिलावट समाज में लाडनूं, सुजानगढ, बीदासर आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन, जुलूस, धरना व ज्ञापन दिए गए थे। उस समय मृतका के श्वसुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
आरोपः दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उतारा मौत के घाट
जानकारी के मुताबिक बीदासर के वार्ड कस्बे के वार्ड नं 17 की के गुलाम सिलावट की पुत्री अफसाना का निकाह लाडनूं निवासी मोहम्मद साबिर पुत्र आमीन सिलावट के साथ हुआ था। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पीहर पक्ष के लोगों का आरोप था कि निकाह के बाद से अफसाना को उसके ससुराल पक्ष के पति मोहम्मद साबिर, ससुर कालू ऊर्फ आमीन, सास जाहिदा, ननद रूखिया, सोना, रूकसार ने दहेज में नकदी व आभूषणों की मांग को लेकर मारपीट व तंग परेशान करते रहते थे। उनका यह आरोप भी था कि मृतका अफसाना के पुत्रियां ही पुत्रियां थी। आरोपी मिल कर विवाहिता को परेशान करने व मारपीट करते थे। इस पर अफसाना के पिता गुलाम, भाई जिगर आदि मिलने के लिए लाडनूं आए थे। पीहर पक्ष के लोगों का आरोप था कि आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अफसाना के साथ बुरी तरह मारपीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया।
जेल भिजवाया
इस के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीहर पक्ष व समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मामले में कार्रवाई को लेकर एसपी नागौर व डीडवाना सीओ को ज्ञापन भी दिए गए थे। मामले में डीडवाना डिप्टी गोमाराम ने बताया कि मृतका अफसाना की सास जाहिदा को दहेज हत्या व उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लाडनूं कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे डीडवाना जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। अफसाना के श्वसुर को पहले ही मृत्यु के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

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Author: kalamkala

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