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चूंडासरिया में जलदाय-कर्मियों पर हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार, लाडनूं पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जेईएन की रिपोर्ट में हमलावर 9 लोग बताए गए थे, 5 अभी पकड़ से दूर

चूंडासरिया में जलदाय-कर्मियों पर हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार, लाडनूं पुलिस की त्वरित कार्रवाई,

जेईएन की रिपोर्ट में हमलावर 9 लोग बताए गए थे, 5 अभी पकड़ से दूर

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। तहसील के ग्राम चूंडासरिया में पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने एवं राईजिंग लाईन में किए गए अवैध कनेक्शन हटाने के लिए गांव में पहुंची जलदाय विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को राजकार्य की ड्यूटी से रोकने एवं मारपीट पर उतारु होकर हमला करने के मामले में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया। इन आरोपियों ने 27 अप्रेल शनिवार को चुण्डासरिया में वहां गए जलदाय कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए राजकार्य को बाधित किया था। जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा (आईपीएस) के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा वृताधिकारी विक्की नागपाल के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी महिराम विश्नोई (पुलिस निरीक्षक) ने अपनी टीम सहित कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कमल किशोर जाट द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण सं. 102/2024 अन्तर्गत धारा 143, 379, 430, 504, 332, 353 भादस एवं 3 पीडीपी एक्ट के तहत नामजद चार आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

यह था पूरा मामला

जेइएन कमल किशोर द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार लाडनूं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं संवेदक मैसर्स विकास ट्रेडर्स, डीडवाना के अधीन कार्मिक कन्हैयालाल एवं अन्य कार्मिक महेन्द्र रैगर की टीम ग्राम चुण्डासरिया में अवैध जल कनेक्शन व बुस्टर हटाने के लिए एवं अवैध जल कनेक्शन के नोटिस चस्पा करने गये थे। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा बूस्टर हटाते समय कन्हैयालाल, महेन्द्र रैगर एवं कनिष्ठ अभियन्ता कमल किशोर के साथ धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौच की एवं अवैध जल कनेक्शन का नोटिस चस्पा करने से रोका गया व झगड़ा किया गया। उन लोगों के साथ लाठी व जेली थी जिसका प्रयोग किया। इन राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ लोक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम (पीडीपी एक्ट) 1984 की धारा 3 उपधारा (2) एवं भारतीय दण्ड सहिता की धारा 379 एवं 430 के तहत कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। रिपोर्ट में मुलजिमानों के नामों में धर्माराम गोदारा, जगदीश कासनिया, राजू कासनिया, भागू कासनिया, भोलाराम गोदारा एवं धर्माराम गोदारा के मकान निर्माण कार्य में लगे 4 ठेकाकर्मी लोगों का उल्लेख किया गया था। इसकी जांच टोडाराम द्वारा शुरु की गई। इसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया और मुलजिमानों की तलाश शुरू की गई। आरोपियों की पहचान तस्दीक करने के बाद चार ओरोपियों भोलाराम पुत्र शेराराम जाट निवासी चुण्डासरिया, जगदीशराम पुत्र शिवकरणराम जाट निवासी चुण्डासरिया, राजुराम पुत्र हनुमानराम जाट निवासी चाचीवाद छोटा थाना फतेहपुर (सीकर) एवं 4 जगदीश नायक पुत्र नत्थुराम नायक निवासी गुलेरिया (सुजानगढ) को चुण्डासरिया गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में संलग्न पुलिस टीम में थानाधिकारी महिराम विश्नोई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल टोडाराम, कांस्टेबल सुखाराम, महिला कांस्टेबल राजकौर, कांस्टेबल सत्यनाराण, नवीन, अब्दुल शाकिर, आशीष, जलसिह, कृष्ण एवं रामदयाल शामिल थे।

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Author: kalamkala

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