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लाडनूं में सरकारी गर्ल्स काॅलेज के निर्माण पर रोक लगी, रेवेन्यू बोर्ड के आदेश पर पीडबलूडी के एक्सईएन ने मौके पर जाकर काम रूकवाया

लाडनूं में सरकारी गर्ल्स काॅलेज के निर्माण पर रोक लगी,

रेवेन्यू बोर्ड के आदेश पर पीडबलूडी के एक्सईएन व तहसीलदार ने मौके पर जाकर काम रूकवाया

लाडनूं। राजस्व मंडल न्यायालय अजमेर में सांवराद निवासी सीतादेवी पत्नी धर्मेन्द्र हरिजन की निगरानी अपील पर लाडनूं शहर के निम्बीजोधां रोड पर स्थित खसरा नं. 1587 व 1587/1 की भूमि पर यथास्थिति के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश प्रस्तुत निगरानी एलआर सं. 6063/2023 में राजस्थान भू राजस्व् अधिनियम 1956 की धारा 84 व 9 के अन्तर्गत जारी किए गए। यह निगरानी राजस्थान जरिए तहसीलदार के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं के आदेश 5 अगस्त 2016 एवं संभागीय आयुक्त के आदेश 20 अक्टबर 2023 के विरूद्ध दायर की गई थी। राजस्व मंडल न्यायालय के इस आदेशों की प्रति सहित प्रार्थिनी सीतादेवी हरिजन ने यहा तहसीलदार को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी एल.आर. संख्या 6063/2023 में सदस्य डा. राकेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.11.2023 की पालना करवाने की मांग की गई। गत 24 नवम्बर को प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र पर चुनाव बाद कार्रवाई नहीं करते हुए उक्त विवादित भूमि पर स्वयं ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन को साथ लेकर न्यायालय की भावना के अनुरूप मौके पर स्वयं पहुंच कर चल रहे निर्माण कार्य को रूकवाया। राजस्व मंडल ने इस प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि 28 फरवरी को रखी गई है। गौरतलब है कि इस भूमि को राज्य सरकार ने राजहित में ले लिया था और इस पर राजकीय महिला महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन था।

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