दहेज की लगातार मांग, उत्पीड़न और तीन तलाक कह कर बच्चों सहित घर से महिला को निकाला, लाडनूं के तेली रोड की महिला को सीकर के स्टाम्पवेंडर ने प्रताड़ित कर दिया तीन तलाक

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

दहेज की लगातार मांग, उत्पीड़न और तीन तलाक कह कर बच्चों सहित घर से महिला को निकाला,

लाडनूं के तेली रोड की महिला को सीकर के स्टाम्पवेंडर ने प्रताड़ित कर दिया तीन तलाक

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। यहां तेली रोड पर रहने वाली एक महिला को दहेज के लिए लगातार परेशान करने और मारपीट करने के बाद पैसों के लालच में आकर उसे तीन बार तलाक कह कर घर से निकाल देने का एक मामला पुलिस ने दर्ज किया है। इस सम्बंध में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में काउन्सलिगं करवायी  जाकर राजीनामे के लिए समझाईश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली, इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। यह एफआईआर परिवादीनी तन्जीमा अकबर (45) पत्नी सैयद समीर अली पुत्री अली अकबर सैयद निवासी सीकर, हाल- गली नं. 42 तेली रोड लाडनूं द्वारा अभियुक्त सैयद समीर अली (45) पुत्र मंजूर अली सैयद निवासी मोहल्ला क्रेशियान मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सीकर के विरूद्ध दर्ज की गई है। मुलजिम स्टाम्पवेंडर का काम करता है, उसे परिवादिनी के पिता ने उनके कहने पर रहने के लिए मकान भी बना कर दिया। शादी के समय के अलावा समय-समय पर काफी जेवर व धन भी दिया, परिवारजनों ने उनकी हरकतों से परेशान होकर समझाईश भी की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और आखिर में उसने अपनी शादी का अंत अवैधानिक रूप से तीन तलाक कह कर करते हुए परिवादिनी को घर से निकाल दिया।

दामाद के घर कमरा, रसोई व बाथरूम वगैरह बनवाए

इस मामले में परिवादिनी का विवाह अभियुक्त के साथ 16 फरवरी 2007 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। उस समय हैसियत से अधिक सामान व जेवरात भेंट-स्वरुप दिये गए थे। लेकिन इनसे अभियुक्त संतुष्ट नहीं हुआ और परिवादीनी को परेशान करता रहा। इसी दौरान परिवादिनी को दो संतानें भी पैदा हुई, जो इस समय सैयद अमार उम्र 16 वर्ष व सैयद अकमल उम्र 14 वर्ष हैं। इनमें सैयद अमार के लाडनूं में जन्म होने पर अभियुक्त के अपने घर में रखने के लिए जगह नहीं होने और मकान बनाकर देने का कहने पर परिवादिनी के पिता ने अप्रार्थी के घर की छत पर एक कमरा रसोई व लेट-बाथ बनाकर दिये। पुत्र अकमल के जन्म के पश्चात अभियुक्त ने फिर मोटर साईकिल की मांग की, जबकि उसे पचास हजार रुपये नकद व सोने-चांदी का सामान भी दिया था। इसके बावजूद वह लगातार परिवादिनी को तंग व परेशान करता रहा। मई 2023 में अभियुक्त ने परिवादीनी के साथ मारपीट की व पीहर से दो लाख रुपये लाकर देने को कहा, पर व्यवस्था नहीं होने का कहने पर उसे घर से निकालने की धमकी दी।

रूपयों की मांग को लेकर तीन बार बोला, ‘मैं तुम्हें तलाक देता हूं’

परिवादिनी के पिता ने द्वारा अपनी सीकर स्थित एक जमीन को दिसम्बर 2023 में बेचे जाने के बारे में अभियुक्त्त को तहसील में स्टाम्पवेण्डर का काम करता था, इसलिए उसे इसकी जानकारी हुई तो रूपयों के लिए अभियुक्त गुस्सा गया तथा परिवादिनी के साथ मारपीट की व कहा कि तेरे बाप ने जमीन बेची और उसेे बताया तक नहीं, उसे रुपये भी नहीं दिये। अब अपने बाप से रुपये लाकर दो, तभी साथ रखूंगा। इसके करीब 1 माह तक परिवादिनी ने उसे रुपये लाकर नहीं दिये, तो 9 फरवरी 2024 को उसके साथ गलीगलोच की व मारपीट की। बीच-बचाव करने लाडनूं से आए परिजनों के सामने ही अभियुक्त ने परिवादिनी को कहा कि तेरी व तेरे बच्चों की मुझे जरुरत नहीं है। फिर उन व्यक्तियों व दोनों बच्चों के सामने ही अभियुक्त ने परिवादिनी को तीन बार ‘मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं’ कहा और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तब परिवादिनी अपने बच्चों को लेकर अपने पीहर लाडनूं आ गयी। परिवादीनी व उसके भाईयों ने अभियुक्त से स्त्रीधन की मांग करने पर अभियुक्त ने लौटाने से इन्कार कर दिया व कहा कि तुमसे जो होता है वो कर लो। अब पुलिस ने मामला धारा 498ए, 406, 323 भादस में दर्ज किया है और प्रकरण की जांच थानाधिकारी महीराम विश्नोई कर रहे हैं।
kalamkala
Author: kalamkala

[the_ad id='179']

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई
[the_ad id='15212']
[the_ad id='22854']
[the_ad id='22855']
[the_ad id='22856']

शहर चुनें

Follow Us Now