आमजन के व्यापक हितार्थ राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में लगेंगे विशाल शिविर,
12 जून से 15 जुलाई तक होंगे शहरी सेवा शिविर- 2026 आयोजित, लाडनूं में शुक्रवार को वार्ड सं. 1 व 2 के लिए शिविर
डीडवाना (kalamkala.in)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक ‘शहरी सेवा शिविर-2026’ आयोजित किए जाएंगे।
एक ही स्थान पर होंगे सारे काम
जिला कलक्टर अवधेश मीना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविर का आयोजन जिले के सभी शहरी निकायों में किया जायेगा। इन शिविरों में आमजन के पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति सहित विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां जारी करने सहित विभिन्न कार्य एक ही स्थान पर किये जायेंगे।
लाडनूं के वार्ड 1 व 2 का शिविर शुक्रवार को
नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने बताया कि शहरी सेवा शिविर के तहत जिले में शुक्रवार को डीडवाना नगर परिषद में वार्ड 1 व 2 के लिए, कुचामन सिटी में वार्ड 1, 2, 3 के लिए, नगर परिषद मकराना में वार्ड 1, 2, 3, 4 के लिए, नगर पालिका लाडनूं में वार्ड 1 व 2 के लिए, परबतसर में वार्ड 1 के लिए, नावां में वार्ड 1 के लिए बोरावड़ में वार्ड 1 के लिए शिविर आयोजित किये जायेंगे।
शिविर में होंगे ये सब काम
उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना, शहरों के वृहद् स्तर पर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, पेच वर्क कार्य, स्ट्रीट लाईटों को दुरुस्त करना, नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हाॅल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लिकेज की मरम्मत, जन्म-मृत्यु/ विवाह पंजीयन/ फायर एनओसी/ ट्रेड-लाईसेंस/साईनेज लाईसेंस/ सीवर कनेक्शन/ ओएफसी-मोबाईल टावर एनओसी/ ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र जारी करना, विभिन्न राजकीय विभागों की फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर, स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना, कुसुम योजना के आवेदन प्राप्त करना आदि कार्य किये जायेंगें।
यह छूट रहेगी शिविर के दौरान
नगर परिषद आयुक्त ने अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले वर्षो की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-2026 तक एक मुश्त शहरी सेवा शिविर में जमा करने पर ब्याज 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। पिछले वर्षो की बकाया लीज राशि अभियान अवधि में जमा कराने पर एवं फ्री होल्ड हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि शहरी सेवा शिविर में अग्रिम एकमुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान नामान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के आवंटियों द्वारा बकाया किस्तों की एकमुश्त जमा राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट देते हुए नियमन किया जाएगा। लॉटरी से आवंटित आवासीय भूखण्डों के 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विक्रय किए जाने के प्रकरणों में शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही लॉटरी अथवा नीलामी के माध्यम से आवंटित ऐसे आवासीय भूखण्ड, जिनकी नीलामी/आवंटन राशि पूर्ण रूप से जमा हो चुकी है, उन्हें बिना ब्याज एवं शास्ति के पट्टा जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 लागू होने से पूर्व जिन प्रकरणों में धारा 90-ए की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी, उन सभी प्रकरणों में अभियान अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर पुरानी टाउनशिप पॉलिसी- 2010 के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित किए जाएंगे। इन प्रावधानों से बड़ी संख्या में नागरिकों को राहत मिलेगी तथा वर्षों से लंबित प्रकरणों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।





