लोगों ने जेलियां उठाई, लाठियां चलाई, कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाई,
अवैध कनेक्शन व बूस्टर हटाने गई जलदाय विभाग की टीम पर हमला कर पिटाई, राजकार्य में पहुंचाई बाधा,
लाडनूं के चूंडासरिया में ग्रामीणों ने जेली व लाठी लेकर बोला अधिकारियों-कर्मचारियों पर हमला, पुलिस कर रही मामले की जांच
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से पेयजल उपलब्ध करवाने की कवायद में लगे जलदाय-कर्मियों व अधिकारियों को पानी की चोरी और सीनाजोरी से रूबरू होना पड़ा। लाडनूं तहसील के ग्राम चूंडासरिया में जलदाय विभाग की मुख्य राईजिंग लाईन से किए गए अवैध जल कनेक्शनों को हटाने और मौके पर मुख्य लाईन से बूस्टर लगा कर पानी खींच लेने के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए बूस्टर जब्त करने और अवैध कनेक्शन धारियों को नोटिस थमाने के लिए शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों आदि पर अवैध कनेक्शन धारी ग्रामीणों ने हमला करके राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए पिटाई कर डाली। इस सम्बंध में पुलिस में आरोपियों के खिलाफ विभाग की ओर से नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
पुलिस को विभाग की ओर से नामजद रिपोर्ट दी
जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग उपखण्ड लाडनूं के सहायक अभियंता धर्माशंकर ने पुलिस को वारदात की लिखित सूचना देकर मुलजिमानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके अनुसार 27 अप्रेल शनिवार को सहायक अभियन्ता लाडनूं, कनिष्ठ अभियन्ता एवं संवेदक मैसर्स विकास ट्रेडर्स, डीडवाना के अधीन कार्मिक कन्हैयालाल एवं अन्य कार्मिक शमहेन्द्र रैगर सभी लाडनूं के ग्राम चुण्डासरिया में अवैध जल कनेक्शन व बूस्टर हटाने के लिए एवं अवैध जल कनेक्शन के नोटिस चस्पा करने गये थे। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा बूस्टर हटाते समय कन्हैयालाल, महेन्द्र रैगर एवं कनिष्ठ अभियन्ता कमल किशोर के साथ धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौच की गयी। साथ ही उन्हें अवैध जल कनेक्शन का नोटिस चस्पा करने से रोक कर उनके साथ झगड़ा किया गया। उन लोगों के हाथों में लाठी व जेली थी, जिनका प्रयोग उन्होंने किया। इनके वीडियो व फोटो भी साक्ष्य के तौर पर लिए गए।
ये हैं गांव के हमलावर आरोपी
इस नामजद एफआईआर में मुलजिमानों में धर्माराम गोदारा (जिसके पास जेली थी), जगदीश कासनिया, राजू कासनिया, भागू कासनिया, भोलाराम गोदारा एवं धर्माराम गोदारा के मकान निर्माण कार्य में लगे ठेकाकर्मी के 4 लोग शामिल हैं। इस की रिपोर्ट लोक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम (पीडीपी एक्ट) 1984 की धारा 3, उपधारा (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं 430 एवं राजकार्य में बाधा के तहत कानूनी कार्यवाही करने के लिए पुलिस को सौंपी गई। यह एफआईआर दर्ज करवाने के लिए विभाग की ओर से राजकीय कार्मिक कमल किशोर (कनिष्ठ अभियन्ता) को अधिकृत किया गया।
इन्होंने करवाया मामला दर्ज
इस मामले की रिपोर्ट जन स्वा. अभि. विभाग के सहायक अभियन्ता धर्माशंकर की ओर से विभाग के कनिष्ठ अभियंता निम्बी जोधां कमलकिशोर पुत्र जगराम सिंह जाट निवासी लुनावास (खींवसर) ने थाने में पहुंच कर पुलिस को सौंपी, जिसे धारा 143, 379, 430, 504, 332, 353 आईपीसी एवं 3 पीडीपी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल टोडाराम कर रहे हैं।
मामला दर्ज करवाने में हुई अनावश्यक देरी
इस राजकर्मियों की पिटाई के मामले में मौके पर फोन करके बुलाने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। बाद में किसी कर्मचारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को पुलिस ने स्वीकार नहीं किया। शनिवार को दिन में हुई इस वारदात की रिपोर्ट स्वयं अधिशाषी अभियंता डीडवाना के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर एईएन ने विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट को जेईएन को अधिकृत कर थाने भेजा और रात्रि में जाकर यह मुकदमा दर्ज किया जा सका। इसके लिए दिनभर भागदौड़ और अटकलों की कवायद चलती रही। बताया जाता है कि इस प्रकरण में राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते मामला दर्ज करवाने में अनावश्यक देरी हुई।