महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आरोपों को झूठा ठहराया,
इधर- लापरवाही बरतने व दायित्व निर्वहन नहीं करने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निलम्बित हुई
लाडनूं (kalamkala.in)। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से सम्बद्ध एलएचवी/एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले लाडनूं ब्लॉक की समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने यहां उपखंड अधिकारी मिथलेश कुमार को ज्ञापन देकर सींवा ग्राम की एएनएम परमजीत कौर पर लगाए गए झूठे आरोपों से मुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम सींवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत एएनएम परमजीत कौर के पास 2 जनवरी की रात 12.30 बजे पर घुमक्कड़ जाति के लोग उनके घर पहुंचे। वे चारों लोग शराब के नशे में थे और उनके साथ कोई महिला भी नही थी।उनको किसी महिला को साथ लाने को कहा और तब उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चलकर गर्भवती महिला को देख लेने का बोला, लेकिन वे चारों लोग गाली-गलोच करने लगे और बोले हमारे साथ चलो। उन्होंने स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाई। इस पर सिस्टर ने अपनी सुरक्षा को समझते हुये अकेले उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सिस्टर परमजीत पूरे ग्राम सीवां में पिछले 30 सालों से तन-मन से अपनी सेवाएं दे रही है। इसके बावजूद उसे लाडनूं से जिला अस्पताल डीडवाना भेजा गया है। जबकि सिस्टर परमजीत कौर पर झूठे आरोप लगाये गये हैं। इसलिए उसे न्याय दिलवाने की जरूरत है। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष प्रीति दाधीच, सचिव विजेन्द्रा चौधरी व पार्वती तथा संतोष देवी, सरिता, सुनीता, मुकेश ओला, सुशीला चाहर, प्रमिला कुमारी, निर्मला सरावग, राजबाला, असमान बाई, शकुंतला, कौशल्या आदि शामिल थी।
प्रसूता की घोर उपेक्षा को लेकर एएनएम को किया निलंबित
लाडनूं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जुनदिया ने कार्यालय आदेश जारी कर लाडनूं ब्लॉक के सींवा स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परमजीत कौर को निलंबित कर दिया है। जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जारी इस आदेश के अनुसार उन्हें राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं करने तथा इनके विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रस्तावित होने पर राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1958 के तहत राज्य सेवा से तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन रहेगा एवं नियमानुसार निवर्हन भत्ता देय होगा।
