मंगलपुरा ग्राम पंचायत हुई नगर पालिका लाडनूं सीमा क्षेत्र में शामिल, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेड़ी, चक गोरेड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र हुआ नगर पालिका के अधीन

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मंगलपुरा ग्राम पंचायत हुई नगर पालिका लाडनूं सीमा क्षेत्र में शामिल, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना,

अब मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेड़ी, चक गोरेड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र हुआ नगर पालिका के अधीन

लाडनूं (kalamkala.in)। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर लाडनूं तहसील की ग्राम पंचायत मंगलपुरा के समस्त गांवों को ग्रामीण क्षेत्र से हटा दिया है और समूचे क्षेत्र को नगर पालिका लाडनूं में शामिल कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय से अतिरिक्त जिला कलक्टर महेन्द्र कुमार मीणा ने अपने आदेश क्रमांक: निर्वा/न.पा/सीमावृद्धि / अधिसूचना/2025/684 दिनांक 18 मार्च 2025 में उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को नगर पालिका लाडनूं की सीमा क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायत की अधिसूचना के सबंध में निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव स्वायत शासन विभाग जयपुर के पत्रांक एफ.10 (न.पा.) (गठन) (सीमावृद्धि) डीएलबी /25/ 4147-4210 दिनांक 12.03.2025 के तहत उपखंड लाडनूं के क्षेत्राधीन नगर पालिका लाडनूं की वर्तमान सीमा क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा सीमावृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार लाडनूं नगर पालिका में शामिल किए गए ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम की सीमा, क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत मंगलपुरा के राजस्व ग्राम मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेड़ी, चक गोरेड़ी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-5094) को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के पत्र द्वारा आदेशित किया गया है कि इस अधिसूचना से विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनूं, सबंधित सरंपच, उप सरंपच एवं वार्ड सदस्यों को सूचित करवाया जाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। एसडीएम को दिए गए इस पत्र के साथ राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रति संलग्न की गई है। इस पत्र की प्रतियां निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डीडवाना-कुचामन, तहसीलदार लाडनूं और अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लाडनूं को भी दी गई है।

यह है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

यहां गौरतलब है कि राजरथान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने अपने पत्र क्रमांकः प.10 (न.पा.) (गठन) (ब. घों) डीएलबी / 25/4146 दिनांक 12/03/2025 द्वारा जारी अधिसूचना में बताया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका लाडनूं की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण में डीडवाना-कुचामन जिले की नगरपालिका लाडनूं में शामिल ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के विवरण एवं जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत मंगलपुरा के राजस्व ग्राम मंगलपुरा, मालासी, खिन्दास, नाटास, गोरेडी, चक गोरेडी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-5094), जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इसे राज्यपाल की आज्ञा से निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह ने जारी किया है। इसकी प्रतियां मुख्यमंत्री के निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्वायत शासन मंत्री के निजी सचिव, स्वायत शासन विभाग के निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव डीएलबी, राज्य वित आयोग, राजस्थान के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव / उपसचिव को भेजने के साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त व सचिव को प्रेषित कर इन नगर परिषद में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के लिए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/ सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करने का लिखा गया है। साथ ही कार्यवाही सुनिश्चित कर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए भिजवाने का लिखा गया है।

गजट नोटिफिकेशन सहित सभी विभागों को पालना के लिए लिखा

इन सबके अलावा अधिसूचना की प्रति निदेशक, जनगणना विभाग व संभागीय आयुक्त अजमेर को भी भेजी गई है। साथ ही जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन को भेजकर लिखा गया है कि नगर परिषद की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराई जावे। साथ ही संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कर पालना कराई जावे। प्रति मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय, निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रतियां उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है। इसके अलावा वित्तीय सलाहकार/ समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय जयपुर, उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर आदि सभी सम्बंधितों को भी भेजी गई है।

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Author: kalamkala

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