लाडनूं नगर पालिका की बैठक 28 को, विकास कार्यों के साथ पार्षदों के भ्रमण पर किया जाएगा विचार,
इस बार होहल्ला नहीं मचा पाएंगे पार्षद, बोलने से पहले लेनी होगी एक घंटा पहले अध्यक्ष से अनुमति, बैठक के 11 दिन पहले ही मच गया हंगामा
लाडनूं। नगरपालिका मण्डल लाडनूं की आगामी बोर्ड बैठक 28 दिसम्बर को पालिका सभागार में रखी गई है। अधिशाषी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह मीणा द्वारा जारी सूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक 28 दिसम्बर को सायंकाल 4 बजे पालिकाध्यक्ष रावत खां लाडवाण की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक के निर्धारित एजेण्डा के अनुसार गांधी चैक स्थित सब्जी मण्डी में आधुनिक शौचालय बनाने पर विचार किया जाएगा और इसी प्रकार अहिंसा सर्किल निम्बी रोड तिराहे पर आधुनिक शौचालय का निर्माण एवं बैठने के लिये टीनशेड का निर्माण किए जाने पर विचार किया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थाईकरण एवं नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जाएगा तथा शहर के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यो व मुद्दों पर भी पार्षदों द्वारा विचार किया जाएगा। इनके अलावा पहली बार लाडनूं नगर पालिका ने दो और प्रस्ताव इस एजेंडा में शामिल किए हैं, जिनमें लाडनूं शहर की प्रत्येक गली में पथ-चिन्ह के बोर्ड लगाने बाबत विचार किया जाएगा। इनके अलावा वार्ड पार्षदों के भ्रमण संबंधी प्रस्ताव पर विचार भी किया जाकर निर्णय लिया जाएगा। इस बोर्ड मीटिंग के लिए पहली बार एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसमें पार्षदगणों को तर्क-वितर्क करने के लिये 1 घंटे पहले अपना नाम अध्यक्ष के पास नोट करवाना होगा। इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति सेही पार्षद मीटिंग मे तर्क-वितर्क कर सकता है। यह इस मीटिंग में हो-हल्ला मचाने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है।
बैठक के 11 दिन पहले ही मच गया हंगामा
इस बैठक एजेंडा क्रमांक- नपाला/बोर्ड बैठक/2022/1757 के बिंदु संख्या 4 में वार्ड पार्षदों के भ्रमण संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाने को लेकर वार्ड पार्षदों में नाराजगी है और इसका औचित्य जान लेना चाहते है. इसके अलावा इस बोर्ड मीटिंग के लिए पहली बार एक नया नियम लागू किया जाने को लेकर भी विवाद छिड़ गया है, इसमें नोट लगा कर बताया गया है कि पार्षदगणों को तर्क-वितर्क करने के लिये 1 घंटे पहले अपना नाम अध्यक्ष के पास नोट करवाना होगा। इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से ही पार्षद मीटिंग मे तर्क-वितर्क कर सकता है। यह इस मीटिंग में हो-हल्ला मचाने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर भी गहरा विवाद छिड़ गया है , इसके बाद दूसरी बैठक सूचना उसी नंबर से जारी का रदी गयी और इस लाइन को हटा दिया गया, लेकिन इतने से ही असंतोष काम नहीं हो पाया है.
