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लाडनूं में दरगाह व कब्रिस्तान की भूमि, मंदिर डोली की भूमि और खेती योग्य कृषि भूमियों पर भूमाफियाओं की गिद्ध-दृष्टि जमी, खुले आम हो रहे कब्जे और अवैध भूखंड बना कर विक्रय व निर्माण करने पर कलेक्टर को शिकायत, कलेक्टर ने राजस्व- अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

लाडनूं में दरगाह व कब्रिस्तान की भूमि, मंदिर डोली की भूमि और खेती योग्य कृषि भूमियों पर भूमाफियाओं की गिद्ध-दृष्टि जमी,

खुले आम हो रहे कब्जे और अवैध भूखंड बना कर विक्रय व निर्माण करने पर कलेक्टर को शिकायत,

कलेक्टर ने राजस्व- अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

लाडनूं (kalamkala.in)। सामाजिक कार्यकर्ता मो. मुश्ताक खान कायमखानी ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि सरकारी होस्पिटल रोड स्थित खसरा नंबर 1138 गैर मुमकिन दरगाह कब्रिस्तान की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन पर लाडनूं के एक हिस्ट्रीशीटर ने गैर कानूनी तरीके से अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार दरगाह कब्रिस्तान भूमि एक सरकारी भूमि है, जिस पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष के साथ मिलीभगत करके समस्त मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर जानबूझकर व फर्जी अग्रीमेंट के आधार पर अतिक्रमण करवा रखा है। इस बाबत दरगाह कमेटी के अध्यक्ष को जरिए वकील के एक लीगल नोटिस भी भेजा गया, जिसका जबाब तक दरगाह कमेटी के अध्यक्ष ने नहीं दे पाया। इस कब्जे वाली जगह के लिए एक ही स्थान के दो अलग-अलग एग्रीमेंट सामने आए हैं। अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति ने दरगाह कमेटी एवं राजस्व विभाग तथा पूर्व एग्रीमेंटकर्ता की किसी भी अनुमति के बिना मनमर्जी से दुकानें अन्य व्यक्तियों को मोटे किराए पर दे रखीं है। बताया जा रहा है कि कब्जाधारी द्वारा किराया के रूप में 40 से 50 हजार रुपए प्रतिमाह वसूले जा रहे हैं। मो. मुश्ताक खां कायमखानी ने बताया कि दुकानदार किराया अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष में एक नया किराया एग्रीमेंट 11 माह की मियाद के हिसाब से लिखा जाता है, जो पिछले वर्ष 91 से लेकर आज दिन तक नहीं लिखा गया है।

मंदिर माफी की डोली भूमि पर भूमाफिया चला रहे मनमानी

कायमखानी ने जिला कलेक्टर को बताया कि शहरियाबास के वार्ड नं. 1 में स्थित डोली बनाम रामदेवरा मंदिर माफी भूमि खसरा नंबर 689 व 742 पर कुछ भूमाफिया लोगों ने देव स्थान विभाग और राजस्व विभाग की बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से अवैध प्लाटिंग करके एक बहुत बड़ी आवासीय कालोनी बसा दी है, जिसके बारे में जिला कलेक्टर की देखरेख में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा कानूनी जांच करवाई जाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी मंदिर भूमि पर बसाई गई अवैध कालोनी को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश भी जारी किया जाये तथा इस सम्पूर्ण भूमि को फिर से मंदिर के नाम से खातेदारी दर्ज करवाई जाये।

शहर के आस पास की खेती योग्य जमीनों की हो रही अवैध प्लाटिंग

उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहरी आबादी क्षेत्र लाडनूं में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा की खेती योग्य कृषि भूमियों में गैर कानूनी तरीके से मिलीभगत पूर्वक हो रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी जिला कलेक्टर की देखरेख में उच्च स्तरीय कानूनी जांच तुरंत प्रभाव से करवाई जाये, सभी भूमाफियाओं के साथ हो रही राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत की भी तुरंत प्रभाव से जांच कराई जाए, क्योंकि राजस्व विभाग भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। इसी के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में स्थित खेती योग्य कृषि भूमियोंं में खुल्लम-खुल्ला अवैध प्लाटिंग हो रही है और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

कलेक्टर ने माना मामला बहुत गंभीर

जिला कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी और तहसीलदार से तुरंत प्रभाव से मौके पर जाकर जांच करने व बाद जांच के नियमनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मो. मुश्ताक खान कायमखानी को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत गंभीर है। इस पर कार्रवाई होगी और खेती योग्य कृषि भूमियों में की जा रही अवैध प्लाटिंग वाली कृषि भूमियों की खातेदारी निरस्त होगी। इसके लिए हल्का पटवारी लाडनूं से रिपोर्ट तलब करवाकर जरिए तहसीलदार के न्यायालय उपखंड अधिकारी लाडनूं के समक्ष परिवाद पेश करने के आदेश जारी किए हैं।

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