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कलम कला ब्रेकिंग- जीएसटी घोटाले का मास्टर माइंड प्रवीण जांगिड़ अपने दो साथियों सहित फिर आया पुलिस की गिरफ्त में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक खाते खुलवा कर हजारों करोड़ के कारोबार दिखा कर करते थे जीएसटी का घोटाला

कलम कला ब्रेकिंग-

जीएसटी घोटाले का मास्टर माइंड प्रवीण जांगिड़ अपने दो साथियों सहित फिर आया पुलिस की गिरफ्त में,

जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक खाते खुलवा कर हजारों करोड़ के कारोबार दिखा कर करते थे जीएसटी का घोटाला

जयपुर। जीएसटी का घोटाला करने में शातिर आरोपी प्रवीण जांगिड़ को फिर से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। सोडाला थाना पुलिस ने शातिर जीएसटी घोटाला के आरोपी प्रवीण जांगिड सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। प्रवीण जांगिड फर्जी कम्पनी से फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी के नाम पर लोगों से ठगी करने का मास्टर माइंड हैं। इससे पहल भी प्रवीण जांगिड़ को मुरलीपुरा थाना पुलिस और जीएसटी विभाग ने बारी-बारी से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लोगों की आईडी व अन्य दस्तावेजात फर्जी तरीके से प्राप्त करके 1 हजार करोड़ का कारोबार दिखा कर 1 अरब की जीएसटी राशि का घोटाला करने के आरोप पहले भी लग चुके थे।

इस प्रकार करवाए रजिस्ट्रेशन

आरोपी देवाराम द्वारा प्रेरणा सेल्स कार्पोरेशन फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं अपने आईडी व फोटो आरोपी कैलाश बेनीवाल व प्रवीण जांगिड़ को देना व उक्त विवादित फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पाया गया। इसकी आरोपी देवाराम को पूर्ण जानकारी थी, उक्त विवादित फर्म के ट्रांजेक्शन ने लिए आरोपी देवाराम अन्य आरोपियान कैलाश बेनीवाल व प्रवीण जांगिड के साथ जाकर स्वयं बैंक खाता ओपनिंग फार्म, इन्टरनेट बैंकिग फार्म, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन पर व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर एक्सिस बैंक में दस्तावेज जमा करवाकर उक्त विवादित फर्म के लिए एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया था। आरोपी प्रमाणित होने पर सोडाला थाना पुलिस ने आज 23 वर्षीय देवाराम जाट बाड़मेर निवासी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 24 वर्षीय कैलाश बेनीवाल और 28 वर्षीय प्रवीण जांगिड़ को गिरफ्तार किया हैं।

मीना स्टील्स फर्म के साथ हुई धोखाधड़ी

डीसीपी साउथ योगेश गोयल के अनुसार कोर्ट आदेश पर 10 मार्च 2022 को पीड़ित रामअवतार मीणा की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मीणा ने बताया था कि उसकी मैसर्स मीना स्टील्स नाम से फर्म हैं। जयपुर के मुरलीपुरा में स्थित आरोपियों की फर्म मैसर्स प्रेरणा सेल्स कॉर्पोरेशन के रजिस्टर्ड ऑफिस के जरिये विभिन्न दिनांक को इन्वॉईस के जरिए माल खरीद कर टैक्स का भुगतान किया गया। अलग-अलग समय पर इन्वाईस नं. विदाउट टैक्स जीएसटी बिल की राशि का भुगतान सी.जी.एस.टी आरैर एस.जी.एस.टी का कर दिया था। अभियुक्त फर्म मैसर्स प्रेरणा सैल्स को जीएसटी एवं सीजीएसटी का भुगतान जीएसटी के पोर्टल की रिपोर्ट में सत्यापित होने के बाद किया गया था। इससे पूर्व जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी का इनपुट रिप्लेक्ट किया जाने पर ही माल प्राप्ति से सम्बन्धित सीजीएसटी व जीएसटी से सम्बन्धित राशि का भुगतान किया गया था। जीएसटी ऑफिस के सुपरिंटेंडेन्ट राजेन्द्र कुमार जैन से जानकारी मिली कि आरोपी फर्म मैसर्स प्रेरणा सेल्स कॉर्पोरेशन और प्रोपराईटर देवाराम ने परिवादी की फर्म से सीजीएसटी एवं जीएसटी का भुगतान प्राप्त कर लिया, परन्तु उक्त राशि का भुगतान जानबूझकर सम्बन्धित विभाग को नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त फर्म मैसर्स प्रेरणा सेल्स कॉर्पोरेशन के प्रोपराईटर देवाराम द्वारा जानबूझकर परिवादी की फर्म के साथ धोखाधडी कारित की गई।

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Author: kalamkala

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