एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने 5 वाहनों से तीन दिन फैलाई दहशत और फिर घर में घुस कर मां-बेटी के साथ की मारपीट,
लाडनूं की दयानन्द काॅलोनी की घटना, महिला की पुत्रवधु द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा जाने का आरोप
लाडनू (kalamkala.in)। पुत्रवधुओं और सासुओं के बीच झगड़ा-फसाद और कुछ मामले भी परस्पर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक पुत्रवधु ने अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ मिलकर ससुराल में खौफ पैदा करने, धमकियां देने, मारपीट करने, मकान पर जबरन कब्जा करने तक के प्रयास कर डाले। इस सम्बंध में कुछ बदमाश लोगों द्वारा अनेक वाहन लेकर एक महिला के मकान और उसके पति की दुकान के चक्कर लगा कर दहशत पैदा करने और फिर जबरन घर में घुसकर मां-बेटी के साथ मारपीट करने, लूटपाट, अपहरण, धमकी और घर खाली करवाने व अवैध कब्जा करने का प्रयास करने का मामला लाडनूं पुलिस ने 8 नामजद और 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2), 126(2), 190, 332 (सी) के तहत दर्ज किया है और मामले की जांच हेड कांस्टेबल अनिल कुमार द्वारा की जा रही है। इस मामले में अनहोनी की आशंका और सुरक्षा की मांग भी की गई है।
दयानन्द काॅलोनी और बस स्टेंड पर वाहनोे में घूम कर फैलाई दहशत
इस मामले की रिपोर्ट रमा देवी (50) पत्नी रामनिवास पूनियां मूल निवासी श्यामपुरा हाल निवासी- करंट बालाजी रोड़, दयानन्द कॉलोनी लाडनूं द्वारा दर्ज करवाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पुत्रवधु खुशबू (जो सुजानगढ में एडवोकेट है), उसका भाई अविनाश, उसकी भाभी उषा देवी, उसकी माता मनीषा, उसका पुरूष मित्र एडवोकेट रणजीत भारी (निवासीगण सुजानगढ़), कुलदीप जाट, ओमप्रकाश निवासीगण सुजानगढ़, बाबू खां निवासी- जसवन्तगढ़ तथा अन्य 5-6 अज्ञात व्यक्ति पिछले तीन दिनों से उसे व उसके परिवार के सदस्य उसके पति रामनिवास, पुत्र राहुल व पुत्री अश्विनी को मारने व अपहरण करने की नीयत से मेरे घर एवं हमारी बस स्टेण्ड पर स्थित दुकान के आस-पास आयेदिन लगातार चक्कर लगा रहे हैं तथा हमें डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे थे। ये सभी अभियुक्तगण तीन गाड़ियां व दो मोटर साईकलें लेकर आये, जिसमें एक गाड़ी अभियुक्त रणजीत भारी की है, जिसके नम्बर- आर. जे. 44 सी.ए.6351 है तथा दूसरा वाहन डिजायर गाड़ी बिना नम्बर की थी, तीसरा वाहन स्कार्पियो गाड़ी थी। इनके अलावा दो मोटर साईकिलें लेकर आये थे। इनमें से रणजीत-भारी के वाहन संख्या आर. जे. 44 सी.ए. 6351 को रात्री पुलिस गश्त के दौरान जब्त कर रखा है।
मारपीट की, अपहरण की धमकियां, लूटपाट व घर से बाहर निकालने का प्रयास
इसके बाद वारदात का वर्णन करते हुए रमा देवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 11 जनवरी को जब उसने घर का दरवाजा खोला, तभी इन सभी आरोपियों ने घर में जबरदस्ती घुसकर उसके व उसकी पुत्री के साथ निर्दयतापूर्वक मारपीट शुरू कर दी। घर में घुसकर उन लोगों ने लूटपाट का प्रयास तथा घर पर जबरन कब्जा करने और हमें घर से बाहर निकालने का प्रयास किया।
कोर्ट का आदेश है, सबक सिखाएंगे
इस दौरान उसकी पुत्रवधु खुशबू ने कहा कि ‘मेरे पास कोर्ट का आदेश है, अब तुम लोगों को रणजीत और उसके साथी सबक सिखाएंगे’ और इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने, जान से मारने एवं अपहरण करने की खुली धमकियां दी, जिससे उसके पूरे परिवार में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त हो गया है। इस घटना के कारण उसे व उसकी पुत्री को शारीरिक चोटें आई है तथा मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। अपनी रिपोर्ट में रमा देवी ने अभियुक्तगण द्वारा किए गए संगठित अपराध, आपराधिक साजिश, गंभीर मारपीट, लूट का प्रयास, घर में अवैध प्रवेश, धमकी, अपहरण की तैयारी एवं आपराधिक बल प्रयोग को लेकर सभी नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर तत्काल निष्यक्ष व प्रभावी जांच कराने तथा उसे व उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए अन्यथा कभी भी अप्रिय व जानलेवा घटना घटित होने की संभावना प्रकट की है।






