लाडनूं का राजकीय उप जिला चिकित्सालय का बनेगा नया भवन, भूमि का नि:शुल्क आवंटन हुआ,
पास में पार्क और सड़कें भी निर्मित की जाएगी, मौजूदा अस्पताल के सामने की खाली जमीन में बनेगा नया भवन


लाडनूं (kalamkala.in)। नगर पालिका लाडनूं ने लाडनूं के राजकीय उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए लाडनूं शहर की गैर मुमकिन आबादी भूमि का नि:शुल्क आवंटन किया है। इसमें 8229.85 वर्ग मीटर भूमि पार्क के लिए भी आरक्षित रहेगी तथा सड़कों का प्रावधान भी रहेगा। यह भूमि राजकीय चिकित्सालय व घोड़ावत होस्पीटल के सामने की भूमि है।
यह आदेश हुए हैं जारी
पालिकाध्यक्ष रावत खां लाडवाण एवं अधिशाषी अधिकारी हरेन्द्र चौधरी ने इस सम्बन्ध में आवंटन आदेश क्रमांक :- नपाला/भूमि / नि.आ. / 2025-26/3651, दिनांक : 12/1/2026 को जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन के आदेश क्रमांक एफ. 5 (01) (13) राजस्व / 2025 (ई.फा. 3507) / 548 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नं. 1143 रकबा 2.3795 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकीन आबादी की भूमि को राजकीय उपजिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के लिए नगरपालिका लाडनूं को हस्तान्तरित किये जाने पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित खसरान की भूमि निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण निदेशक स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को पालिका पत्र क्रमांक :- नपाला. /2025/2256 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा प्रकरण प्रेषित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि / एफ.7 (ड) (296) डीएलबी / 2025 / 375 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा खसरा सं. 1143 रकबा 2.3795 किस्म गैर मुमकीन आबादी भूमि से 15565.15 वर्ग मीटर भूमि राजकीय उपजिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने पर कुछ शर्तों के अध्यधीन राजकीय उपजिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की जाती है। इन शर्तों में 1. भूमि का उपयोग राजकीय उपजिला चिकित्सालय के उपयोग में ही लिया जायेगा।
2. नगरपालिका लाडनूँ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
3. आवंटित भूमि के खसरान की भूमि में से 8229.85 वर्ग मीटर भूमि पार्क के लिए आरक्षित रहेगी। जिसमें पार्क ही विकसित किया जाना होगा।
4. आवंटित भूमि के पास मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार छोड़कर ही शेष भूमि पर निर्माण किया जावेगा। प्रस्तावित सड़कों पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
5. आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व किसी न्यायालय में भूमि सबंधी वाद दायर होने पर न्यायालय के निर्णयानुसार निर्णय की पालना करनी होगी।







