मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 7 व 21 जनवरी को, मतदाता सूचियों के संबंध में दिये जा सकेंगे दावे व आपत्तियां, मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को एवं अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को होगा

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मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 7 व 21 जनवरी को, मतदाता सूचियों के संबंध में दिये जा सकेंगे दावे व आपत्तियां,

मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को एवं अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को होगा

नागौर (kalamkala.in)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 (1 जनवरी तक 18 वर्ष के होने वाले व्यक्तियों) के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को एवं अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने बताया कि इस संबंध में मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथि 21 जनवरी, (रविवार) निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि इस क्रम में मतदान केन्द्रों पर दिनांक 21 जनवरी, (रविवार) के अतिरिक्त दिनांक 7 जनवरी, (रविवार) को भी विशेष अभियान आयोजित किये जायेगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि विशेष अभियान में मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न कार्य संपादित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी व 21 जनवरी को आयोजित होने वाले विशेष अभियान के तहत सभी मतदान केन्द्रों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए बी.एल.ओ. मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह कर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगें। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा भाग के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ता का भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर अधिकृत अधिकारी के साथ दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने में सहयोग लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों के अतिरिक्त दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि 6 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्य दिवसों में भी दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा अभियान की तिथियों एवं अन्य दिनों में मतदाता सूची से संबधित कार्य के लिये सम्पर्क करने वाले व्यक्तियों को आयोग के (Voters’ Service Portal )वोटर सर्विस पोर्टल अथवा (Voter Help Line App) वोटर हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा प्रक्रिया की जानकारी भी देंगे।

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Author: kalamkala

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