नागौर: मतगणना की निगरानी सीसी टीवी के अलावा ड्रोन कैमरों से रहेगी, धारा 144 निषेधाज्ञा के तहत होंगे विशेष प्रावधान लागू, डीजे व लाउडस्पीकर रहेंगे प्रतिबंधित
लाडनूं (kalamkala.in)। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना कार्य 4 जून को शांतिपूर्वक, स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला नागौर की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसकी पूर्णरूप से पालना करवाई जाएगी।मतगणना के दौरान या समाप्ति के बाद विजय जूलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन आदि पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेंगे। डी.जे. एवं ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। अभय कमाण्ड सेन्टर नागौर द्वारा मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जावेगी। मतगणना के दौरान नागौर शहर की यातायात डायवर्जन तथा पार्किंग व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। इस संबंध में जारी यातायात निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी है।
धारा 144 निषेधाज्ञा के तहत रहेंगे ये विशेष प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना बी.आर. मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर तथा माडी बाई राजकीय महिला महाविद्यालय नागौर में की जायेगी।वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नागौर की राजस्व सीमाओं के भीतर निषाधाज्ञा लागू की गई है, जिसकी पूर्णरूप से पालना सुनिश्चित की जानी है। इसके तहत-
1. धरना, प्रदर्शन, जाम एवं सभा की अनुमति नहीं होगी तथा इस हेतु स्टेज/टेंट/पाण्डाल आदि की व्यवस्था / संस्थापित नहीं किये जायें।
2. विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
3. जूलूस/सभा/धरना / भाषण आदि पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा।
4. कोई भी व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करें।
5. वाहनों से यातायात बाधित नहीं करें तथा घ्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन/डी.जे. आदि का प्रयोग नहीं करें।
4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबंध किये गये हैं। मतगणना के दौरान कस्बा नागौर में निम्नानुसार यातायात डायवर्जन तथा पार्किंग व्यवस्था रहेगी :-
इस प्रकार रहेगा यातायात डायवर्जन :-
1. अजमेर-मूण्डवा, डीडवाना, लाडनूं, जोधपुर एवं बीकानेर की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहनों का सुबह 7 बजे से मतगणना समाप्ति तक कस्बा नागौर में प्रवेश निषेध रहेगा। सभी भारी वाहनों द्वारा रिंग रोड़ का उपयोग किया जायेगा।
2. बीकानेर की तरफ से आने वाले समस्त छोटे-बड़े वाहन बाबा रामदेव होटल-गुड़ला तिराहा थाम्बोलाई (लाडनूं-डेह रोड) होते हुए विजय वल्लभ चौराहा बस स्टैण्ड से शहर में प्रवेश करेंगे तथा पूर्वानुसार ही अपने गन्तव्य स्थानों पर आ-जा सकते है।
3. जोधपुर की तरफ से आने वाले समस्त छोटे-बडे वाहन कुरंजा तिराहा बासनी चौराहा
(रोटरी क्लब चौराहा) बाबा रामदेव होटल गुड़ला तिराहा थाम्बोलाई (लाडनूं-डेह रोड) होते हुए विजय वल्लभ चौराहा बस स्टैण्ड से प्रवेश करेंगे तथा पूर्वानुसार ही अपने गन्तव्य स्थानों पर आ जा सकते है।
4. मतगणना में अजमेर, डीडवाना, लाडनूं रोड़ की तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग मूण्डवा चौराहा होते हुए नागौर स्टेडियम के अन्दर रहेगी।
5. मतगणना में बीकानेर एवं जोधपुर रोड की तरफ से आने वाले वाहन रोटरी चौराहा से बासनी पुलिया होते हुए पशु प्रदर्शनी स्थल नागौर में वाहन पार्क करेंगे।
पार्किंग की विशेष व्यवस्थाः-
1. लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में आने वाले समस्त प्रत्याशी एंव प्रत्याशियों के अभिकृता (एजेन्ट) तथा मतगणना में शामिल होने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने वाहनों की पार्किंग
(A) नागौर स्टेडियम के अन्दर,
(B) पशु प्रदर्शनी स्थल के अन्दर एवं
(C) ट्रक यूनियन, नाथूराम मिर्धा ट्रस्ट मानासर में रहेगी।
नोटः- नागौर स्टेडियम से मानासर चौराहा तक प्रशासनिक वाहनों तथा पुलिस विभाग के वाहनों के अतिरिक्त समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेद्ध रहेगा।
4 जून को मतगणना के दौरान धारा 144 निषेधाज्ञा तथा यातायात व्यवस्था हेतु दिये गये निर्देशों की पूर्णरूप से पालना करवाई जानी है।