रोडवेज महाप्रबंधक पर 25 हजार की भरपाई और 21 दिनों में सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश,
75 साल का वृद्ध डेढ साल से सूचना के लिए लगा रहा था चक्कर
जयपुर। राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने एक सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए भीलवाड़ा के रोडवेज महाप्रबन्धक को उसको हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार माना है और आवेदक को 25 हजार रूपये क्षतिपूर्ति बतौर देने का आदेश दिया गया है। साथ ही 21 दिनों के भीतर मांगी गई आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए गए हैं।
प्रथम अपील में भी सुनवाई नहीं होने से आया राज्य सूचना आयोग तक
राज्य आयोग ने यह आदेश उस वक्त दिया जब बेगूं के सुंदरलाल जैन ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर कर बताया कि वह रोडवेज प्रशासन से अपने यात्रा भत्ते की अंतरराशि बाबत लम्बे समय से सूचना उपलब्ध कराने की गुहार करते रहे हैं, परन्तु प्रशासन ने उनके आवेदन को अनसुना कर दिया। जैन ने आयोग को बताया कि उन्होंने 15 मार्च, 2021 को इस बाबत सूचना के लिए आवेदन पेश किया था। जब उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उन्होंने प्रथम अपील दायर कर न्याय की गुहार की। सुनवाई के दौरान प्रथम अपील अधिकारी ने 16 जुलाई 2021 को उनका पक्ष सुनने के बाद 21 दिन में मांगी गई सूचना प्रदान करने का आदेश सुनाया था, साथ ही महाप्रबंधक के इस रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन, इसके बावजूद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई और उन्हें उम्र के इस मुकाम पर भी दूसरी अपील के लिए आयोग तक आना पड़ा है।
पचहतर साल की उम्र में हुए खूब परेशान
सूचना आयुक्त लक्ष्मणसिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि आवेदक 75 वर्ष की उम्र का एक वृद्ध व्यक्ति है और उन्हें सूचना प्राप्ति के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी है। सूचना आयुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, लोक सूचना अधिकारी का यह बर्ताव ठीक नहीं है। आयोग ने कहा कि रोडवेज प्रबंधक न तो प्रथम अपील में सुनवाई के वक्त उपस्थित हुए और न ही दूसरी अपील में सुनवाई के प्रति गंभीरता दिखाई है। उनके इस रुख से एक बुजुर्ग व्यक्ति को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। सूचना आयुक्त सिंह ने इस पर आदेश दिया कि लोक सूचना अधिकारी महाप्रबंधक को आवेदक जैन को हुई हानि की भरपाई के रूप में आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर आवेदक को 25 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजे। आयोग ने इसके साथ ही रोडवेज प्रशासन को आदेश दिया है कि वो आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में आवेदक जैन को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए।
