सूचना में लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पर राज्य सूचना आयुुक्त ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
लाडनूं । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सूचना नहीं दिये जाने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मणसिंह ने द्वितीय अपील प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर के अधिशाषी अभियंता पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में अर्जुनसिंह नामक प्रार्थी ने गणपति विद्या विहार गर्ल्स स्कूल, अमरपुरा नागौर को जारी भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं नक्शा की प्रमाणित प्रति सहित 2 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर से सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के कारण प्रार्थी (अपीलार्थी) अर्जुनसिंह ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिस पर प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रत्यर्थी अधिशाषी अभियंता नेे न तो अपीलोत्तर प्रस्तुत किया और न ही तारीख पेशी पर हाजिर आये। इसे अधिशाषी अभियंता की घोर लापरवाही मानते हुये सूचना आयुक्त सिंह ने अधिशाषी अभियंता पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया तथा वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क पंजीकृत डाक से भिजवाने हेतु आदेश जारी किये गये है।