नगर पालिका ने विभिन्न दुकानदारों के यहां निरीक्षण कर पोलीथिन वस्तुएं जब्त की, दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक-पोलिथीन का उपयोग बंद करने को लेकर दी चेतावनी

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

नगर पालिका ने विभिन्न दुकानदारों के यहां निरीक्षण कर पोलीथिन वस्तुएं जब्त की,

दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक-पोलिथीन का उपयोग बंद करने को लेकर दी चेतावनी

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। नगर पालिका की ओर से कार्मिकों द्वारा शहर के बाजारों में दुकानदारों के यहां पोलीथिन के आइटम्स की जांच की जाकर 5 किग्रा प्लास्टिक-पोलिथीन जब्त की गई। इस अवसर पर सभी दुकानदारों से समझाइश भी की गई। नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी जितेन्द्र कुमार मीणा के आदेशानुसार बुधवार को मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन की जब्ती की गई, जिसमें पालिका प्रशासन ने 5 किलो पॉलीथिन की जब्ती की। नगर पालिका कार्मिकों दारा सभी दुकानदारों से गुजारिश की गई कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है, इसलिए 75 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन, डिस्पोजल ग्लास, नैपकिन आदि का प्रयोग ना करें। पॉलिथीन की जगह कपडे के थैला का उपयोग करें एवं डिस्पोजल गिलास की जगह मि के गिलास या स्टील के गिलास का उपयोग करें। अभियान में नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक पूनमचन्द, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक गोपाल सांगेला, कनिष्ठ सहायक अरविंद धवल एवं नगर पालिका समस्त जमादार मौजूद रहे।

चेतावनी: इन सभी वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध

इसके अलावा नगरपालिका ने एक सार्वजनिक सूचना भी जारी करके सर्वसाधारण को सूचित है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किए गए हैं। इस अधिसूचना में 1 जुलाई 2021 से पॉलजीस्टाईन वस्तुओं सहित विभिन्न एकल प्रयोग (Single Use Plastic) की श्रेणी की वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिनमें
1. प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बडस, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डांडियां, प्लास्टिक के
झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डांडियां, पॉलिस्टाइन की सजावटी सामग्री।
2. प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईद-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, नियंत्रण कार्ड और, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिकर।
इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से 75 माईक्रोन से कम मोटाई की कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध सीवर लाईन एवं नाली/ नालों के बहाव में रूकावट की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है। अतः नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के समस्त नागरिकों, व्यवसायों, संस्थाओं आदि को आगाह किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनों में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

शहर चुनें

Follow Us Now