लाडनूं में रॉन्ग साइड व शराब के नशे में गाड़ी चला रहा युवक गिरफ्तार, स्विफ्ट कार जब्त, अभियान जारी रहेगा, इससे पूर्व निम्बी जोधां पुलिस ने किया था वाहन जब्त और चालक गिरफ्तार

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

लाडनूं में रॉन्ग साइड व शराब के नशे में गाड़ी चला रहा युवक गिरफ्तार, स्विफ्ट कार जब्त, अभियान जारी रहेगा,

इससे पूर्व निम्बी जोधां पुलिस ने किया था वाहन जब्त और चालक गिरफ्तार

लाडनूं (kalamkala.in)। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। निम्बी जोधां पुलिस के बाद लाडनूं पुलिस ने भी ‘रॉन्ग साइड वाहन संचालन’ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में पुलिस ने धारा 281 बीएनएस एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 व 181(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। इसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने, रॉन्ग साइड वाहन संचालन से बचने एवं स्वयं व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

लाडनूं पुलिस ने पकड़ा रोंग ड्राइव वाहन चालक को

लाडनूं पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने और तेज गति से लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करने के खिलाफ सख्ती बरती है। शुक्रवार को लाडनूं सीआई शिम्भूदयाल मीणा ने करंट बालाजी रोड स्थित डीडवाना ब्रिज के पास गलत दिशा में वाहन चलाते हुए एक युवक को पकड़ा। जांच के दौरान युवक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई है।थानाधिकारी शिम्भूदयाल मीणा ने बताया कि आरोपी शेरसिंह पुत्र महेंद्र सिंह (उम्र 37 वर्ष), निवासी छपारा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 281 बीएनस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया है।थानाधिकारी मीणा ने भी आमजन से अपील की है कि रॉन्ग साइड, तेज गति या लापरवाही से शराब पी कर वाहन चलाकर दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा।

निम्बी जोधां पुलिस ने भी पकड़ा वाहन

इससे पूर्व निम्बी जोधां पुलिस ने भी संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (NRSM) के तहत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाए गए अभियान के दौरान शराब के नशे में गलत दिशा में लहराते हुए वाहन चलाने वाले चालक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की है। निम्बी जोधां पुलिस ने इस बारे में किसी नागरिक की सूचना मिलने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए चालक को गिरफ़्तार किया जाकर वाहन ट्रेलर नम्बर एचआर 56 सी 1116 को जब्त किया है। पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालक के विरूद्ध यह कार्यवाही अध्यापक रामनिवास साहू द्वारा पुलिस थाना निम्बी जोधां पर टेलीफोनिक दी गई सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को टेलीफोन सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे सं. 458 पर एक ट्रेलर चालक एक ट्रेलर को गफलत व लापरवाही पूर्वक लहराता हुआ गलत दिशा में चला रहा है। इस पर हेड कांस्टेबल भंवरलाल मय जाप्ता व पुलिस वाहन सहित मौके पर पहुंचा तो एक ट्रेलर रजि. नम्बर एचआर 56 सी 1116 को लहराता हुआ गलत दिशा में चलाता पाया गया। पुलिस ने ट्रेलर को हाथ से इशारा देकर रूकवाया और चालक को नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम जलधीर सिंह पुत्र हरिसिंह जाति चमार उम्र 52 साल निवासी रायचन्दनवाला, पुलिस थाना हलेवा जिला जिन्द (हरियाणा) होना बताया। चालक के मुंह से शराब की बदबू आने से बैथ-एनलाईजर मशीन द्वारा चालक का ऐल्कोहल परीक्षण किया गया। चालक शराब के नशे में होना पाया गया। चालक द्वारा शराब के नशे में ट्रेलर को गफलत लापरवाही पूर्वक लहराता हुआ गलत दिशा में वाहन चलाकर आम लोगों का जीवन खतरे में डालना जुर्म धारा 281 बीएनएस 2023 व धारा 184,1855 मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आना पाया जाने पर मौके से ट्रेलर रजि. नम्बर एचआर 56 सी 1116 को जप्त किया जाकर आरोपी जलधीरसिंह को गिरफ्तार किया गया।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

जैन विश्व भारती में विरल जैन दीक्षा समारोह का आयोजन, मुमुक्षु सलोनी व मुमुक्षु खुशी ने गुरुदेव से स्वीकारा संयम जीवन, मात्र दो घंटे पूर्व की घोषणा पर ग्रहण किया संन्यास, मुमुक्षु सलोनी नखत से बनी साध्वी सुकृतप्रभा

आत्मशुद्धि के लिए अहिंसा की आराधना, संयम की साधना और तप का आसेवन जरूरी- आचार्यश्री महाश्रमण, लाडनूं के विभिन्न संस्था-संगठनों ने किया ने आचार्य श्री महाश्रमण का नागरिक अभिनंदन, 2028 में रहेगा आचार्य श्री महाश्रमण का हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी का पदभ्रमण