‘पालनहार विशेष अभियान’ में 200 से अधिक वंचित बच्चों को मिला सरकारी योजना का लाभ
जानें क्या है पालनहार योजना, कौन पात्र, कैसे हो आवेदन
डीडवाना (kalamkala.in)। जिला कलक्टर ने यहां राजकीय बांगड़ विद्यालय में 28 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में बच्चों से वार्ता कर उनकी शिक्षा व्यवस्था एवं पालनहार योजना से जुड़ने के अनुभव के संबंध में जानकारी ली तथा प्रत्येक पात्र बच्चे को पालनहार योजना से जोड़ने के प्रशासन के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इसी प्रकार अन्य योजनाओं की पात्रता रखने वाले लोगों का भी सर्वे करवाकर विशेष अभियान चलाये जायेंगे तथा इसे निरंतर जारी रखते हुए प्रत्येक पात्र वंचित लोगों का सरकारी योजना से शत-प्रतिशत जुड़ना सुनिश्चित किया जायेगा।
‘पालनहार- विशेष अभियान’ के तहत कार्यक्रम
‘पालनहार- विशेष अभियान’ के तहत 28 फरवरी को राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय डीडवाना में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पालनहार लाभार्थी सामारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला डीडवाना-कुचामन के पालनहार से अभियान के तहत जूड़े 200 से अधिक बच्चे एवं उनके अभिभावकों के साथ ही सभी प्रभारी पंचायत शिक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना श्योराम वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी रविन्द्र, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह शेखावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी जगदीश चांगल एवं राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाफगण उपस्थित रहे। समारोह में समाज कल्याण अधिकारी जगदीश चांगल ने पालनहार योजना की पात्रता एवं देय परिलाभ के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने इस विशेष अभियान के बारे में बताते हुए प्रत्येक पात्र वंचित बच्चों को जोड़ने की कार्ययोजना प्रस्तुत की।
1407 विद्यालयों में सर्वे कर चिह्नित किए 300 बालक
जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डीडवाना-कुचामन के संयुक्त अभियान ’पालनहार विशेष अभियान’ के तहत जिला कलक्टर के निर्देशन में पालनहार योजना से वंचित बच्चों को योजना से जोड़ने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के सभी विद्यालयों में सर्वे कार्य करवाया गया। जिले की सभी 1407 विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में 27 जनवरी को विशेष अभियान के तहत पालनहार योजना से संबंधित गाईडलाईन का वाचन किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पंचायत शिक्षकों को पालनहार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इस अभियान में अभी तक 300 से अधिक बच्चों को चिह्नित कर योजना से जोड़ने की कार्यवाही की गई। वंचित बच्चों को योजना से जोड़ने हेतु प्रभारी पंचायत शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाने हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज विद्यालय स्तर पर ही तैयार किये गये, जिससे पात्र बच्चों को विद्यालय स्तर से ही आवेदन करवाने के साथ ही ब्लाॅक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालयों से समन्वय कर पात्र बच्चों के आवदेन स्वीकृत करवाकर अब तक 200 से अधिक बच्चों को सफलतापूर्वक योजना से जोड़ा गया।
विधवा पेंशन के आवेदन भी करवाए
ऐसी विधवा महिलाएं, जिनको अभी तक विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी, को विधवा पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही कर विधवा पेंशन के आवेदन करवाये गये। विधवा पेंशन स्वीकृति उपंरात शेष बचे उनके बच्चों को भी इस योजना से जोड़ने की कार्यवाही विधालय स्तर पर नियुक्त पालनहार प्रभारी पंचायत शिक्षकों द्वारा लगातार की जाएगी। जिला प्रशासन डीडवाना-कुचामन के संकल्प ’एक भी पात्र बच्चा पीछे ना छूटे’ के तहत न केवल सरकारी विद्यालयों में अघ्ययनरत बच्चों तथा निजी विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की भी पहचान कर इस योजना से जोड़ा जा रहा है।
क्या है पालनहार योजनाः-
राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 8 श्रेणियों के किसी भी विधालय में अध्ययनरत बच्चों को 1000 से 1500 रूपये प्रतिमाह अनुदान प्रदान किया जाता है।
पात्रताः-
राजस्थान राज्य के मूल निवासी 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो किसी राजकीय अथवा निजी विधालय में अध्ययरत हो तथा निम्न पात्रताएं पूर्ण करते हों-
1. अनाथ बच्चे
2. विधवा माता के अधिकतम 3 बच्चे
3. नाता जाने वाली माता के अधिकतम 3 बच्चे
4. परित्यकता के अधिकतम 3 बच्चे
5. विशेष योग्यजन माता अथवा पिता के बच्चे
6. सिलिकोसिस बीमारी से पीडित माता/पिता के बच्चे
7. एडस/एचआईवी एवं कुष्ठ रोग से पीडित माता पिता के बच्चे
8. आजीवन सजायाफ्ता माता-पिता के बच्चे
देय लाभ- पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 1000 रूपये प्रति माह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रूपये प्रतिमाह का भुगतान पालनहार के जनाधार बैक खाते के माध्यम से किया जाता हैै। विधवा, परित्यक्ता एवं नाता श्रेणियो के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के बच्चो को 2000 रूपये वार्षिक एकमुश्त का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में ऐसे बच्चों एवं उनके पालनहारों का वार्षिक सत्यापन ई मित्र अथवा पालनहार मोबाईल एप्प के माध्यम से करना अनिवार्य है।
- आवेदन कैसे करें-
पात्र बच्चों के अभिभावक अपने निकटतम ई मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस एस ओ आईडी से आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। इसके लिए सभी आवश्यक जानकारी जैसे विधवा पेंशन के पी पी ओ, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बच्चों के नाम एवं आधार कार्ड नम्बर आदि पहले पालनहार के जनाधार में अपडेट करवानी होगी। आवेदन के समय पालनहार एवं बच्चों के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड एवं विधालय में अध्ययनरत होने को प्रमाण पत्र साथ होना आवश्यक है।
