बड़ी खाटू अब सभी रिकाॅर्ड में रहेगी बड़ी खाटू, दो नामों की उलझन खत्म हुई

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‘खाटू कलां’ का नाम बदल कर ‘बड़ी खाटू’ किया, राज्य सरकार के आदेश जारी
नागौर। राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-1) के आदेशानुसार जिले के ‘खाटू कलां’ राजस्व ग्राम का नाम बदला जाकर अब ‘बड़ी खाटू’ कर दिया गया है। हालांकि परस्पर व्यवहार में बरसों से ही इस ग्राम को बड़ी खाटू नाम से ही जाना-पहचाना व पुकारा जाता रहा है। केवल राजस्व रिकाॅर्ड में इस ग्राम को खाटू कलां के नाम से दर्ज कर रखा था। लेकिन अब राजस्व रिकार्ड में भी यह गांव बड़ी खाटू के नाम से ही लिखा-अंकित किया जाएगा। अब बड़ी खाटू गांव के लोगों के सामने दो नामों की उलझन समाप्त हो जाएगी और बड़ी खाटू अब केवल बड़ी खाटू ही कहलाएगा। इस सम्बंध में संयुक्त शासन सचिव ने जिला कलेक्टर को समस्त अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करके सूचना राज्य सरकार को देने के लिए निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर ने इस कार्य के लिए जायल के उपखंड अधिकारी को अधिकृत करते हुए कार्य निष्पादन करके सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
ये हैं राज्य सरकार के आदेश
संयुक्त शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक- प. 9 (82) राज-1/2021 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम- 1956 की धारा 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथाइससे पूर्व जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्धारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अनापति सं. 11/16/2021-एम एंड जी दिनंाक 27.04.2022 के अनुसरण में जिला नागौर की जायल तहसील के राजस्व ग्राम ’खाटू कलां’ का नाम परिवर्तित कर ‘बड़ी खाटू’ करती है। अतः भविष्य में उक्त राजस्व ग्राम को ‘बड़ी खाटू’ के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम के नाम परिवर्तन से प्रभावित अभिलेखों के संधारण/नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिए जिला कलेक्टर नागौर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जायल एसडीएम को किया अधिकृत
जिला कलेक्टर (भू.अ.) पीयूष सामरिया ने इसके बाद अपने आदेश क्रमांक- प. 9 ()सां/ग्रानाप/2022/6225 दिनंाक 02.08.22 द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की सूचना देते हुए उपखंड अधिकारी जायल को इस सम्बंध में समस्त कार्य निष्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा कार्य निष्पादन करके जिला कलेक्टर को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Author: kalamkala

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