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लाडनूं में बंद, रैली, ज्ञापन का आयोजन 21 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में आयोजन, अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघ की घोषणा, गौरव पथ से निकलेगी रैली, कालूराम गैनाणा ने शांति की अपील करते हुए सबको सतर्क किया

लाडनूं में बंद, रैली, ज्ञापन का आयोजन 21 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में आयोजन,

अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघ की घोषणा, गौरव पथ से निकलेगी रैली, कालूराम गैनाणा ने शांति की अपील करते हुए सबको सतर्क किया

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के प्रदेश महासचिव कालूराम गैनाणा ने अनुसूचित जाति, जन जाति के समस्त नागरिकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के विरोध में 21 अगस्त के देशव्यापी भारत बंद के समर्थन में लाडनूं में भी अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघ के तत्वावधान में बंद रखा गया है। इसके तहत 21 अगस्त को प्रातः 11 बजे सभी यहां गौरव पथ स्थित मेघवाल समाज विकास संस्थान में एकत्र होकर सभी को एक साथ उपखण्ड कार्यालय पहुंचेंगे। वहां तक सभी एक रैली के रूप में जाएंगे और आरक्षण के कोटे से कोटे के विरोध में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया जायेगा।

शांतिपूर्ण रहे रैली व ज्ञापन का कार्यक्रम, खुद खरीदारी का बहिष्कार करें

कालूराम गैनाणा ने कहा है कि सभी अपने-अपने स्तर पर आरक्षण से वंचित लोगों से समन्वय एवं समझाईश कर स्थानीय लोगों, संगठनों एवं जन-जन तक समन्वय स्थापित कर 21 अगस्त को ठीक 11 बजे पहुंचकर रैली एवं ज्ञापन देने में भाग अवश्य लें। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सभी ध्यान रखें कि सभी शांन्तिपूर्ण ढंग से अनुशासनात्मक रूप में रहते हुए कार्यक्रम को सफल बनावें। शहर की सभी आपातकालीन सेवाओं चिकित्सा, पेयजल, स्कूलों, यातायात आदि को बंद से प्रभावित नहीं करें। शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखें। किसी भी प्रकार के उत्तेजक या आपत्तिजनक नारे आदि नहीं लगावें। किसी भी राजनीतिक पार्टी विशेष के बैनर व झंडे आदि का प्रयोग नहीं करें। राजकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं।शांतिपूर्ण मार्च में असामाजिक-शरारती तत्वों से सावधानी बरतें। व्यापारियों से अनावश्यक न उलझें। इसके अलावा 21 अगस्त को बंद के दौरान कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का व्यक्ति किसी भी दुकान से कोई भी वस्तु न खरीदें।

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Author: kalamkala

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