लाडनूं सहित जिले की सभी नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के परिसीमांकन व वार्डों के पुनर्गठन के प्रारूप प्रकाशित,
प्रकाशन से 21 दिनों की अवधि में/ 27 अप्रेल तक की जा सकेंगी आपत्तियां
डीडवाना (kalamkala.in)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, 9 एवं 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिला डीडवाना-कुचामन के नगरीय निकायों नगर परिषद डीडवाना, कुचामनसिटी एवं मकराना में तथा नगर पालिका लाडनूं, नावां, परबतसर व बोरावड़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन कर प्रस्तावित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन 27 मार्च को किया गया है। जिला कलक्टर पुखराज सैन ने बताया कि नगरीय निकायों के उक्त प्रारूप प्रस्तावों पर प्रारूप प्रकाशन होने से 21 दिवस की अवधि में अर्थात 28 मार्च से 17 अप्रैल 2025 तक जनसाधारण की आपत्तियों आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति परिसीमांकन एवं वार्डों के पुनर्गठन के सबंध में अपनी लिखित आपत्ति जिला कलक्टर कार्यालय, संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित नगर परिषद/ नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
