लाडनूं। नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी एवं तहसीलदार डा. सुरन्द्र भास्कर ने शहर के समस्त मांस-मछली विक्रेताओं एवं पशुवध गृहों को निर्धारित तिथियों पर बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश जैन धर्म के पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी तथा अनन्त चतुर्दशी पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेशों की पालना में दिए गए हैं। तहसीलदार डा. भास्कर ने इन आदशों की पालना सख्ती से करने एवं किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि इन तिथियों के साथ ही विभिन्न राज्य सरकार द्वारा घोषित अकता दिवसों (हिन्दू पर्वों एवं अन्य राष्ट्रीय तिथियों) पर भी बूचड़खानों व मांस-मछली की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश पहले से ही मौजूद हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शुक्रवार को इन दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश भी सरकार द्वारा जारी हैं। पहले लाडनूं में इनकी पालना नियमित रूप से होती रही थी, लेकिन कुछ सालों से इन पर प्रशासन के ध्यान नहीं देने से इन आदेशों की खुली अवहेलना होने लगी है।
क्या हैं सरकार के आदेश
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश क्रमांक- प.8(ग) ()निसम/ डीएलबी/22/16812-17051 दिनांक-29-08-2022 पशुवध गृह/मांस मछली की दुकानें बन्द रखने क क्रम में इन आदेशों के अनुसार जैन धर्म के पर्युषण पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी बूचड़खाने एवं मांस-मछली की दुकानें पर्युषण एवं संवत्सरी पर दिनांक 30 अगस्त एवं 31 अगस्त 2022 मंगलवार व बुधवार को तथा अनन्त-चतुर्दशी दिनंाक 9 सितम्बर शुक्रवार को बंद रखे जाएंगे। यह आदेश राज्य के समस्त नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिकाओं के मुख्य नगरपालिक अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इनकी सूचना आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव व निजी सचिव, स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव व निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों, स्वायत शासन विभाग के समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशकों आदि को दी गई है।
